पत्नी को मोबाइल फोन पर दिया तलाक
- ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज हुआ तीन तलाक का तीसरा मुकदमा ----------------- जागरण संवाददा
- ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज हुआ तीन तलाक का तीसरा मुकदमा
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जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पहले विवाहिता को घर से निकाला और बाद में मोबाइल फोन पर उसे तीन बार तलाक बोल दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्वालापुर कोतवाली में तीन तलाक से जुड़ा यह तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ है।
मामला हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक राम रहीम कॉलोनी निवासी अफजाल अहमद की बेटी यास्मीन की शादी 28 फरवरी 2017 को पथरी थानाक्षेत्र के पदार्था गांव निवासी आसिम उर्फ आसिफ पुत्र शौकीन से हुई थी। अफजाल ने हैसियत के मुताबिक बेटी को दहेज भी दिया, लेकिन यास्मीन का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज में पांच लाख रुपये नगद मांग रहे थे। इस कारण पति व ससुरालियों ने कई बार उससे मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। बाद में रिश्तेदारों ने समझा बुझाने पर उसे ससुराल वापस ले गए। पिता ने 25 हजार रुपये नगद भी ससुराल वालों को दिए। बावजूद इसके ससुराल में मारपीट नहीं थमी। यास्मीन के अनुसार कुछ दिन बाद ही ससुराल वालों ने उसे फिर मायके भेज दिया। पुलिस को दी तहरीर में यास्मीन ने कहा है कि 20 सितंबर 2018 को एक व्यक्ति उसके मायके पहुंचा। उसका कहना था कि वह पदार्था गांव से आया है और आसिम यास्मीन से बात करना चाहता है। यास्मीन का आरोप है कि इस दौरान मोबाइल पर आसिम ने उसे तीन बार तलाक बोला।
यास्मीन का आरोप है कि उसने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर वह वरिष्ठ पुलिस अध्ीाक्षक रिधिम अग्रवाल से मिली। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने आसिम उर्फ आसिफ व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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आंगनबाड़ी में नौकरी के नाम पर कोरे कागज पर कराए हस्ताक्षर
हरिद्वार: यास्मीन ने आरोप लगाया कि उसके पति ने आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। इसका इस्तेमाल उसने सहमति से तलाक के दस्तावेजों में किया है। यास्मीन का कहना है कि उसके पति ने मोबाइल फोन पर बातचीत में खुद यह बात बताई।