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जिला बार संघ ने अधिवक्ता सहायता राशि बढ़ाई

जिला बार संघ ने अधिवक्ताओं को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोत्तरी कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 01 Oct 2020 08:41 PM (IST)Updated: Fri, 02 Oct 2020 05:05 AM (IST)
जिला बार संघ ने अधिवक्ता सहायता राशि बढ़ाई
जिला बार संघ ने अधिवक्ता सहायता राशि बढ़ाई

संवाद सहयोगी, हरिद्वार : जिला बार संघ ने अधिवक्ताओं को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोत्तरी कर दी है। गुरुवार को जिला बार संघ की सभा पुस्तकालय भवन रोशनाबाद में अधिवक्ताओं की मृत्यु के उपरांत आर्थिक सहायता देने के लिए नियम निर्धारित करने व मानक तय करने के लिए हुई। बैठक में एक कमेटी बनाई गई जिसमें वर्तमान बार अध्यक्ष नमित शर्मा व सचिव हिमांशु सैन के अतिरिक्त 5 सदस्य वीरेंद्र तिवारी एडवोकेट, नरेंद्र चौहान एडवोकेट ,बलबीर सिंह एडवोकेट, मोहम्मद हनीफ एडवोकेट व गौरव ठाकुर एडवोकेट को नियुक्त किया गया। कमेटी ने तुरंत सभा कर निर्णय लिया कि पूर्व में जो अधिवक्ताओं को मृत्यु उपरांत देने वाली धनराशि एक लाख रुपये मिलती थी वह अत्यधिक कम थी जिस पर गंभीरता से चर्चा हुई। चर्चा मे सर्वसम्मति से तय पाया गया की 1 से 5 साल तक प्रैक्टिस करने वाले नये अधिवक्ताओं को मृत्यु उपरांत 50 हजार रुपये, 5 साल से 10 साल तक की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं को डेढ़ लाख रुपये तथा 10 साल से अधिक की प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं को तीन लाख रुपये मृत्यु उपरांत उनके उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।

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कमेटी ने सर्वसम्मति से यह भी तय किया कि पूर्व में गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ता को 25 हजार रुपये इलाज के लिए दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। अधिवक्ता की मृत्यु के उपरांत उसके चैंबर को जिला बार संघ की ओर से खुले रूप से नीलाम किया जाएगा और उससे प्राप्त धनराशि को कुछ प्रतिशत काटकर अधिवक्ता के उत्तराधिकारी को प्रदान कर दी जाएगी।


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