किसान 31 दिसंबर तक करवा सकेंगे मौसम आधारित फसल का बीमा
मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक आम लीची मटर आलू और टमाटर आदि फसल का बीमा करवा सकते हैं। उद्यान विभाग के दफ्तरों में जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, रुड़की: मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 दिसंबर तक आम, लीची, मटर, आलू और टमाटर आदि फसल का बीमा करवा सकते हैं। उद्यान विभाग के दफ्तरों में जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं।
हर साल प्राकृतिक आपदा कहर बरपाती है। कभी बारिश एवं ओलावृष्टि से टमाटर, मटर आदि की फसल खराब हो जाती है तो कभी आम एवं लीची आदि की फसल को नुकसान होता है। सरकार की ओर से प्रभावित फसलों के लिए किसान को बेहद कम मुआवजा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार नियमों का हवाला देकर मुआवजा तक नहीं मिल पाता है। किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उद्यान विभाग फसलों का बीमा करवाता है। इस बार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत बागवानों का बीमा करवाया जा रहा है। हालांकि कुछ चुनिदा फसलों का ही चयन किया गया है। आम, लीची, मटर, टमाटर और आलू को शामिल किया गया है। यदि किन्हीं कारणों से फसल को नुकसान होता है तो जांच के बाद किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। उद्यान अधिकारी राजेश प्रसाद जसोला ने बताया कि योजना के तहत किसान अपनी निर्धारित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। साल में एक बार प्रीमियम देकर किसान अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। कार्यालय में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन के साथ बागवान संबंधित जमीन के कागजात, आधार कार्ड और फसल की ब्योरा जमा करेंगे। किसानों को आलू, मटर और टमाटर के लिए प्रति हेक्टेयर 3750 रुपये प्रीमियम देना होगा। जबकि, आम और लीची के लिए प्रति पेड़ 25 से 50 रुपये का प्रीमियम देना होगा।