मनरेगा में गड़बड़झाले पर पूर्व प्रधान पर मुकदमा
संवाद सूत्र, बहादराबाद: कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पूर्व प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन करने
संवाद सूत्र, बहादराबाद: कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पूर्व प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन करने का मुकदमा दर्ज कर किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शिवनगर भूपतवाला हरिद्वार निवासी आरटीआइ कार्यकत्री सलोचना सैनी ने 2016 में सूचना अधिनियम के अंतर्गत 2015-16 में धनौरी में मनरेगा के अंतर्गत बिजलीघर से धनौरी पुलिस चौकी तक जेसीबी से नाला खुदाई की सूचना मांगी थी। क्योंकि मनरेगा में कोई भी कार्य मशीन से नहीं कराया जा सकता है। जब यह मामला सूचना आयोग में पहुंचा तो नाला खुदाई में दर्शाए गए मजदूर फर्जी प्रतीत होने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी को जांच कराने के आदेश दिए। जिलाधिकारी के आदेश पर जिला विकास अधिकारी की जांच में ग्राम प्रधान की ओर से 11 मजदूरों के शपथ पत्र पेश किए गए। जो जांच के दौरान फर्जी पाए गए। विभाग की ओर से ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर सलोचना सैनी ने कोर्ट में एक शिकायती पत्र दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को पूर्व प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुये धनौरी पुलिस ने धनौरी की पूर्व ग्राम प्रधान सविता देवी पत्नी राकेश सैनी के खिलाफ नाला खुदाई में धोखाधड़ी कर साठ हजार रुपये गबन करने का मुकदमा दर्ज किया। धनौरी चौकी प्रभारी तसलीम आरिफ ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर धनौरी की पूर्व प्रधान सविता देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।