पत्नी से मारपीट करने पर दो साल की सजा
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी के साथ
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी के साथ मारपीट करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा ने पति को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अधिवक्ता विनय गुप्ता ने बताया कि पीड़िता स्नेहा जयंत ने ज्वालापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका विवाह सात नवंबर 2012 को शिवालिक नगर फेस-थ्री सामुदायिक केंद्र में अंबेडकर नगर ज्वालापुर निवासी सुनील कुमार पुत्र महेंद्र ¨सह के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पति दहेज के लिए परेशान करता था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि 30 अप्रैल 2012 को पति ने रात में मारपीट कर घर से निकाल दिया था। जिसके बाद वह रेलवे पुलिस चौकी पर गई थी। मगर सुनील के बड़े भाई के कहने पर वापस आ गई थी। इसके बाद 22 जुलाई 2012 को पति उसे बीमार हालत में पिता के घर छोड़ गया था। पीड़िता ने पति पर पिता के साथ भी मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने और वापस ले जाने के लिए 10 लाख रुपये की मांग भी की थी। रुपये नहीं देने पर तलाक देने धमकी दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से सात गवाहों के ब्यान कराए थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पति सुनील कुमार को दोषी पाते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।