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Corona Curfew In Haridwar: अंतिम शाही स्‍नान के बाद हरिद्वार जिले में तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू, इनको रहेगी छूट

Corona Curfew In Haridwar कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार जनपद में भी तीन मई तक पूर्णत कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मंगलवार देर शाम इस बारे में निर्देश जारी किए।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Tue, 27 Apr 2021 09:43 PM (IST)Updated: Tue, 27 Apr 2021 11:32 PM (IST)
Corona Curfew In Haridwar: अंतिम शाही स्‍नान के बाद हरिद्वार जिले में तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू, इनको रहेगी छूट
हरिद्वार जिले में तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। Corona Curfew In Haridwar कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार जनपद में भी तीन मई तक पूर्णत: कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मंगलवार देर शाम इस बारे में निर्देश जारी किए। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट रहेगी। 

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हरिद्वार जनपद में कोरोना संक्रमण के हर रोज औसतन 700 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को सर्वाधिक 1501 मामले सामने आए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कोरोना की दूसरी लहर में 200 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। हरिद्वार में कुंभ के मद्देनजर 30 अप्रैल तक केंद्र व राज्य सरकार की विशेष गाइडलाइन लागू थी। इसलिए जिले में केवल रात्रि कफ्र्यू का पालन कराया जा रहा था। 

मंगलवार को कुंभ का अंतिम शाही स्नान संपन्न होने के चंद घंटे बाद जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जनपद में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए तीन मई तक पूर्णत: कोरोना कफ्र्यू के निर्देश जारी कर दिए। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जनपदवासियों से कोरोना कफ्र्यू का पालन करने की अपील की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अवूदई कृष्णराज एस ने जनपदवासियों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए जनपद के सभी थाना कोतवाली प्रभारियों को तीन मई तक पूर्णत: कोरोना कफ्र्यू का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। 

कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट 

  • फल-सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, पशु चारा की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। 
  • चिकित्सालय व मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकेंगे। 
  • फैक्ट्री कर्मचारियों को ड्यूटी आने-जाने की छूट रहेगी। 
  • होम डिलीवरी वाले होटल-रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। 
  • पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति पूरे समय खुली रहेगी। 
  • आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी आवागमन के लिए छूट। 
  • हवाई जहाज, ट्रेन व बस से यात्रा करने वालों को आवागमन में छूट रहेगी। 
  • शादी व संबधित समारोह में प्रतिबंधों के साथ छूट, बरात घरों में 50 फीसद लोग उपस्थित रह सकेंगे। 
  • शव यात्रा वाहन को छूट रहेगी, अंतिम संस्कार में केवल 20 और अस्थि विसर्जन में पांच व्यक्ति शामिल होंगे। 
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनके वाहनों और कार्मिकों को आने जाने की छूट रहेगी। 
  • आवश्यक सेवा को छोड़कर प्रदेश व केंद्र सरकार के सभी विभागों के कार्यालय बंद रहेंगे। 
  • मालवाहक वाहनों के आवागमन में रहेगी छूट 
  • पोस्ट ऑफिस और बैंक अपने नियम समय तक खुले रहेंगे 

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