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गलत बिल भेजने पर जल संस्थान को देना होगा हर्जाना

उपभोक्ता को गलत जल बिल जारी करने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने जल संस्थान विभाग को दो हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Aug 2020 08:11 PM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2020 06:11 AM (IST)
गलत बिल भेजने पर जल संस्थान को देना होगा हर्जाना
गलत बिल भेजने पर जल संस्थान को देना होगा हर्जाना

संवाद सहयोगी हरिद्वार: उपभोक्ता को गलत जल बिल जारी करने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने जल संस्थान विभाग को दो हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।

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आवास विकास कॉलोनी ज्वालापुर निवासी शिकायतकर्ता विजय कुमार गोयल ने 11 सितंबर 2018 को फोरम में उत्तराखंड जल संस्थान रामनगर में तैनात सहायक अभियंता, अवर अभियंता और मेंटिनेंस डिवीजन उत्तराखंड जलसंस्थान हरिद्वार के अधिशासी अभियंता खिलाफ शिकायत दाखिल की थी। इसमें बताया गा था कि दिसम्बर 2017 में अधिशासी अभियंता ने एक लाख 48 हजार 863 रुपये का बिल भेजा था, जबकि शिकायतकर्ता ने कभी जल कनेक्शन लेने के लिए आवेदन ही नहीं किया था। इस संबंध मे शिकायतकर्ता ने तीनों संबंधित अधिकारियों को पत्र भी भेजा था। फिर भी अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष कंवर सैन तथा सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने उत्तराखंड जल संस्थान के तीनों अधिकारियों को उपभोक्ता सेवा में लापरवाही करने का दोषी पाया और पूरा बिल निरस्त कर उपभोक्ता को हर्जाना देने का आदेश दिया।


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