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फीस लेने पर केवि प्रबंधन की शिकायत

कोरोना काल में फीस लेने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग में केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रबंधक व स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत दायर की गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 08:54 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 08:54 PM (IST)
फीस लेने पर केवि प्रबंधन की शिकायत
फीस लेने पर केवि प्रबंधन की शिकायत

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: कोरोना काल में फीस लेने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग में केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रबंधक व स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत दायर की गई है। शिकायतकर्ता ने विपक्षीगण से गलत रूप से ली गई फीस 36 सौ रुपये और शारीरिक, आर्थिक-मानसिक उत्पीड़न पर दो लाख रुपये एवं शिकायत खर्च व अधिवक्ता फीस के रूप में पचास हजार रुपये दिलाए जाने की प्रार्थना उपभोक्ता आयोग से की है।

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अधिवक्ता परमेश्वर राठौर ने बताया कि भेल रानीपुर निवासी शिकायतकर्ता विकास राजपूत पुत्र आनंद सिंह ने केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग देहरादून के प्रबंधक एवं केंद्रीय विद्यालय बीएचइएल सेक्टर चार रानीपुर हरिद्वार के प्रधानाचार्य के खिलाफ एक शिकायत दायर की है। जिसमें कहा कि उनकी पुत्री कुमारी जाह्न्वी राजपूत विद्यालय में कक्षा 12 में कॉमर्स विषय से पढ़ाई कर रही है। माह मार्च 2020 से पूरे देश में कोविड-19 महामारी प्रकोप के चलते विद्यालय में शिक्षण कार्य बंद हो गए थे। केंद्र व राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर केवल ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे। किसी भी अन्य प्रकार की फीस व चार्ज नहीं लेने के दिशा-निर्देश विद्यालयों को दिए थे। विद्यालयों को अभिभावकों से ट्यूशन फीस लेने के लिए जोर-जबर्दस्ती, बच्चों का नाम काटने की धमकी व कार्यवाही और सोशल मीडिया पर मैसेज भेजने पर भी रोक लगाई थी।

शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रधानाचार्य ने सभी प्रकार के दबाव बनाने के बाद अप्रैल 2020 से जून 2020 तक ट्यूशन फीस 2700 रुपये, विद्यालय विकास निधि पंद्रह सौ रुपये, कंप्यूटर एजुकेशन फीस तीन सौ रुपये और इतनी ही फीस माह जुलाई 2020 से सितंबर 2020 से ली गई है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सरकारी शासनादेश का उल्लंघन व अवमानना कर गलत तरीके से दबाव बना कर ट्यूशन फीस व अन्य मदों में फीस जमा कराई गई है। शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोनों विपक्षीगण को ट्यूशन फीस व अन्य मदों में जमा कराई गई गलत रूप से ली गई फीस लौटाने के लिए नोटिस भिजवाया था। कोई कार्रवाई ना होने पर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की है, जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन तथा सदस्यों अंजना चढ्डा व विपिन कुमार ने विपक्षी गण को नोटिस जारी करते हुए आगामी सुनवाई के लिए 27 नवंबर 2020 तिथि तय की है।


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