शिक्षक को 42 घंटे तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में सीबीआइ ने खंगाले दस्तावेज
42 घंटे तक शिक्षक को अवैध हिरासत में रखने के मामले में सीबीआइ की टीम ने रुड़की गंगनहर कोतवाली पहुंचकर मामले की जांच की।
रुड़की, जेएनएन। शिक्षक को 42 घंटे तक अवैध हिरासत में रखने के मामले में सीबीआइ की टीम ने रुड़की गंगनहर कोतवाली पहुंचकर मामले की जांच की। सीबीआइ टीम ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले है। साथ ही इस मामले में कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
गंगनहर कोतवाली के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आरके चमोली, पूर्व उपनिरीक्षक राजेंद्र ङ्क्षसह रौतेला, दिनेश कुमार, सिपाही संजय राम के खिलाफ चावमंडी के शिक्षक धीर सिंह ने 42 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के आरोप में गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शिक्षक का आरोप था कि 11 जुलाई 2009 की रात वह अपने आवास पर थे।
इसी दौरान एसआइ दिनेश सिंह वहां पर आए और उन्हें गंगनहर कोतवाली चलने को कहा। जैसे ही उन्होंने एसएसपी से बात करने को मोबाइल निकाला तो उनका मोबाइल छीन लिया और उन्हें कोतवाली ले गए। इसके बाद उनकी पत्नी को भी घसीटकर कोतवाली ले गए। यहां पर पुलिसकर्मी शिक्षक पर उनकी पुत्रवधू के नाम पांच लाख रुपये और मकान नाम करने के लिए दबाव बना रहे थे। इन्कार करने पर उन्हें अवैध हिरासत में रखकर उत्पीड़न किया। इस मामले में शिक्षक ने उस दौरान गंगनहर कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर आर के चमोली समेत सभी पर मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इसके बाद शिक्षक ने हाईकोर्ट नैनीताल से गुहार लगाई। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने इंस्पेक्टर समेत सभी चार पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में शनिवार को देहरादून से सीबीआइ की एक टीम रुड़की पहुंची। सीबीआइ की टीम ने इस मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी तलब किए। सीबीआइ टीम ने इस बात की जानकारी जुटाई कि उस दौरान कौन ड्यूटी पर था, किसकी आमद हुई थी और किसकी रवानगी हुई थी। देर शाम तक सीबीआइ की टीम कोतवाली में डेरा डाले रही।
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