भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: जीआइजी किट्टी ग्रुप चलाने वाले स¨वद्र ¨सह की शिकायत पर कोर्ट ने प
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: जीआइजी किट्टी ग्रुप चलाने वाले स¨वद्र ¨सह की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को भाजपा नेता सुभाष चंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। स¨वद्र का आरोप है कि किट्टी की धोखाधड़ी में पति-पत्नी के जेल जाने के बाद सुभाष चंद ने जीआइजी मॉल से लाखों का माल खुर्दबुर्द कर दिया और 1.61 करोड़ रुपये का सामान अपने कब्जे में किया हुआ है। कोर्ट ने हरिद्वार कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
शहर में जीआइजी किट्टी ग्रुप चलाने वाले स¨वद्र ¨सह और उसकी पत्नी गुरुप्रीत कौर ने पुराने रानीपुर मोड़ से टिबड़ी फाटक जाने वाले मार्ग पर जीआइजी शॉ¨पग मॉल भी खोला हुआ था। मॉल के लिए उन्होंने भाजपा नेता सुभाष चंद से भवन किराए पर लिया हुआ था। पति-पत्नी के खिलाफ 22 अगस्त 2017 को शहर कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें स¨वद्र और गुरुप्रीत दोनों को जेल जाना पड़ा। स¨वद्र ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने जून 2018 में मॉल में उनके सामान की कीमत का आंकलन कराया, तो वह 1.61 करोड़ रुपये निकली। जबकि गिरफ्तारी के समय सामान की कीमत 2.16 करोड़ रुपये आंकी गई थी। स¨वद्र ने आरोप लगाया कि सुभाष चंद ने 54.48 लाख रुपये का सामान चोरी व खुर्दबुर्द कर लिया। अलमारी सीसीटीवी आदि सामान भी बेच दिए गए। स¨वद्र ने कोर्ट को बताया कि 1.61 करोड़ रुपये का बचा सामान भी सुभाष चंद ने अपने पास रखा हुआ है। धमकी देने का आरोप लगाते हुए उसने सामान वापस दिलाने और कार्रवाई की मांग की।
अपर सिविल जज जेडी मीनाक्षी शर्मा ने स¨वद्र ¨सह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। स¨वद्र ¨सह का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, बल्कि समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं शहर कोतवाल चंद्रभान ¨सह ने बताया कि कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने के आदेश की जानकारी मिली है। जल्द ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी जाएगी।