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हत्यारोपित की जमानत याचिका खारिज

गंगनहर रुड़की कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर शव खेत में फेंकने के आरोपित की जमानत याचिका जिला और सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने खारिज कर दी है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 20 Mar 2018 07:31 PM (IST)Updated: Wed, 21 Mar 2018 11:08 AM (IST)
हत्यारोपित की जमानत याचिका खारिज
हत्यारोपित की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार, [जेएनएन]: गंगनहर रुड़की कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर शव खेत में फेंकने के आरोपित की जमानत याचिका जिला और सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने खारिज कर दी है।

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शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 22 मई 2017 की रात को मोहम्मद  सालिब उर्फ सोनू घर से गायब हो गया था। काफी तलाश करने पर भी जब वह नहीं मिला तो उसके पिता मोहम्मद सलीम ने गंगनहर रुड़की कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी । पुलिस ने मामले में जांच के दौरान आरोपी शोएब पुत्र मुर्सलीन निवासी माधोपुर कोतवाली गंगनहर रुड़की और उसके भाई मोहसिन को गिरफ्तार किया था।

गंगनहर रुड़की कोतवाली क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या कर शव खेत में फेंकने के आरोपित की जमानत याचिका जिला और सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने खारिज कर दी है।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन तथा कंकालनुमा शव बरामद कराया था। आरोपी शोएब ने पुलिस को बताया था कि मृतक सालीब उर्फ सोनू के उसकी बहन के साथ प्रेम संबंध थे। 

घटना वाली रात सालिब उनके घर बहन से मिलने पहुंचा था तभी आरोपित व उसके भाई ने उसकी हत्या कर शव गन्ने के खेत फेंक दिया था। मामले के आरोपी शोएब की जमानत याचिका न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दी।

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