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सहकारी समितियों में स्थानांतरण में अनियमितता का आरोप

सहकारी समितियों में सचिव पद पर नियुक्ति का मामला हाइकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद 19 कर्मचारियों को नियम विरूद्ध ट्रांसफर करने तथा वेतन भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने उच्चाधिकारियों को शिकायत की है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 08:19 PM (IST)Updated: Sat, 31 Oct 2020 08:19 PM (IST)
सहकारी समितियों में स्थानांतरण में अनियमितता का आरोप
सहकारी समितियों में स्थानांतरण में अनियमितता का आरोप

संवाद सूत्र, लक्सर: सहकारी समितियों में सचिव पद पर नियुक्ति का मामला हाइकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद 19 कर्मचारियों को नियम विरूद्ध ट्रांसफर करने तथा वेतन भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने उच्चाधिकारियों को शिकायत की है। सहकार भारती के जिला महामंत्री पवन भारतीय ने बताया कि सहकारी समितियों में कार्यरत लिपिक, सेल्समैन, निशा प्रहरी, सेवक आदि कर्मचारियों का कोई कैडर नहीं होने के कारण उनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। समिति स्वयं के कर्मचारी होने के कारण उनका वेतन समिति के प्रबंधकीय व्यय से किया जाता रहा है। जनपद में ऐसे 36 कर्मचारियों को सचिव पद पर तैनाती दिए जाने के मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाइकोर्ट में यह याचिका अभी विचाराधीन है। इसके बावजूद विभिन्न समितियों में 18 कर्मचारियों को ट्रांसफर कर कैडर फंड से वेतन भुगतान किया जा रहा है। यह पूरी तरह से गलत है। पवन भारतीय ने बताया कि मामले में उच्चाधिकारियों को शिकायत की गई है। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वह हाईकोर्ट की शरण लेंगे।

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