किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कठोर कारावास
संवाद सहयोगी हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जान
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने 20 साल कठौर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि किशोरी की मां ने रानीपुर कोतवाली में एक तहरीर दी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 14 अगस्त 2017 की सुबह गुम हो गई थी। बाद में पता चला कि किशोरी को उसका दूर का रिश्तेदार अवधेश चौधरी बहला-फुसलाकर ले गया है। तहरीर के आधार पर रानीपुर कोतवाली पुलिस ने अवधेश चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने घटना के करीब डेढ़ माह बाद एक अक्टूबर 2017 को किशोरी को आरोपित अवधेश चौधरी पुत्र विपत चौधरी निवासी ग्राम बांसपार जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के कब्जे से बरामद किया था। किशोरी ने अपने बयान में बताया था कि 13 अगस्त 2017 की शाम को अवधेश चौधरी ने उसे फोन कर रेलवे फाटक ज्वालापुर पर बुलाया। वहां किशोरी को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर दिल्ली ले गया था। उसके बाद अमृतसर व चंडीगढ़ आदि स्थानों पर उसे लेकर गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से आठ गवाहों के बयान कराए गए। अपने बचाव में आरोपित ने जमीनी रंजिश को लेकर झूठा फंसाया जाना बताया। दोनों पक्षों को सुनने व सुबूतों के आधार पर न्यायालय ने अवधेश चौधरी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।