मृतक के नाम भेजा गलत बिल निरस्त, लगाया जुर्माना
संवाद सहयोगी हरिद्वार विद्युत कनेक्शन हटाने के बाद भी ऊर्जा निगम की ओर से भेजे गए बिल के 9
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: विद्युत कनेक्शन हटाने के बाद भी ऊर्जा निगम की ओर से मृतक के नाम भेजे गए बिल के 90 हजार रुपये के डिमांड नोटिस को जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने निरस्त करने के आदेश दिए हैं। फोरम ने विद्युत विभाग को वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के भी आदेश दिए।
शिकायतकर्ता ग्राम हरचंदपुर हरिद्वार निवासी यशपाल सिंह पुत्र रतिराम ने उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत वितरण खंड ग्रामीण क्षेत्र रुड़की हरिद्वार के अधिशासी अभियंता के खिलाफ फोरम में शिकायत दायर की थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके पिता ने एक घरेलू विद्युत कनेक्शन लिया था। इसके बाद विद्युत कनेक्शन हटाने के लिए पत्र देकर विभाग से इसकी रसीद भी प्राप्त की। पिता की मृत्यु होने के 10 साल बाद विभाग ने देय बिल की बाबत करीब 90 हजार रुपये का डिमांड नोटिस भेज दिया। शिकायतकर्ता ने नोटिस भेजकर बिल को सही करने की बात कही थी, लेकिन विभागीय अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद फोरम के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने विभाग के विद्युत वितरण खंड ग्रामीण क्षेत्र रुड़की के अधिशासी अभियंता को उपभोक्ता सेवा में कमी करना पाया है। साथ ही विभाग पर वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।