मोबाइल की कीमत लौटाने के आदेश
संवाद सहयोगी हरिद्वार तकनीकी रूप से खराब मोबाइल बदलकर न देने के मामले में जिला उपभोक्ता सं
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: तकनीकी रूप से खराब मोबाइल बदलकर न देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने मोबाइल की कीमत और उस पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
ग्राम धनपुरा, थाना पथरी निवासी विपिन कुमार पुत्र ईश्वर चंद ने सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के निदेशक अंबा सर्विस सेंटर शंकर आश्रम, अवधूत मंडल ज्वालापुर और सैमसंग कंपनी के डीलए गिफ्ट ओशॉपी दिल्ली रोड सहारनपुर उप्र के खिलाफ एक शिकायत फोरम में दायर कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि 20 अक्टूबर 2015 को सेमसंग कंपनी का निर्मित एक मोबाइल सेट सात हजार नौ सौ रुपये में डीलर से खरीदा था। डीलर ने मोबाइल फोन की एक वर्ष की वारंटी दी थी। खरीदने के कुछ दिन बाद ही सेट में खराबी आनी शुरू हो गई थी। मोबाइल खुद ही बंद हो जाता था और उसकी टच स्क्रीन सही काम नहीं कर रही थी। डीलर के कहने पर शिकायतकर्ता खराब मोबाइल को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर ले गया था। शिकायतकर्ता ने विपक्षियों से खराब मोबाइल को बदलकर नया मोबाइल देने की बात की थी। सर्वि सेंटर ने खराब मोबाइल को ठीक करके दिया था, लेकिन मोबाइल कुछ दिन बाद दोबारा खराब हो गया। शिकायतकर्ता को नया मोबाइल देने का आश्वासन दिया था। बाद में डीलर ने मना कर दिया।