नाबालिग से दुष्कर्म में 10 वर्ष की कठोर कैद
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और द
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने 10 वर्ष की कठोर कैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया की पीड़ित किशोरी के पिता ने दो जनवरी 2017 को रानीपुर कोतवाली में एक तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री सुबह घर से स्कूल जाने की बात कह कर गई थी। शाम तक वापस न आने पर उसे काफी तलाश किया था, लेकिन किशोरी नहीं मिली थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी थी। जांच के दौरान रानीपुर थाना पुलिस ने किशोरी को सात जनवरी 2017 को आरोपित विक्रम के साथ बीएचईएल तिराहा बहादराबाद से बरामद किया था। आरोपित विक्रम बाबू पुत्र जागेश्वर निवासी कस्बा, नवगछिया जिला भागलपुर, बिहार हाल निवासी शिवालिक नगर रानीपुर, हरिद्वार को पुलिस ने जेल भिजवाया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त विक्रम उर्फ बाबू को नाबालिग को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म का दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त विक्रम उर्फ बाबू को 10 वर्ष की कठोर कैद तथा 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।