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कोरोना पॉजीटिव की अफवाह फैलाने पर एक युवक का किया चालान

सोशल मीडिया पर लाइन जीवनगढ़ में कोरोना पॉजीटिव मिलने की अफवाह फैलाना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक का 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 28 May 2020 04:42 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2020 08:02 PM (IST)
कोरोना पॉजीटिव की अफवाह फैलाने पर एक युवक का किया चालान
कोरोना पॉजीटिव की अफवाह फैलाने पर एक युवक का किया चालान

विकासनगर (देहरादून), जेएनएन। सोशल मीडिया पर लाइन जीवनगढ़ में कोरोना पॉजीटिव मिलने की अफवाह फैलाना एक युवक को भारी पड़ गया। जैसे ही अफवाह की बात पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आयी, खुफिया तंत्र व पुलिस के अधिकारी सक्रिय हो गए और अफवाह फैलाने वाले की तलाश की। पुलिस ने कोरोना पॉजीटिव की अफवाह फैलाने के आरोप में एक युवक का 81 पुलिस एक्ट में चालान किया और डाकपत्थर चौकी से गलती स्वीकारने पर उसको मुचलका पाबंद कर रिहा किया गया।

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कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम लाइन जीवनगढ़ में कोरोना पॉजीटिव मिलने का एक मैसेज ग्रुपों में चला। जैसे ही यह मामला पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र धोनी के संज्ञान में आया तो अफवाह फैलाने वाले की तलाश शुरू हो गई। खुफिया तंत्र व पुलिस अफवाह फैलाने वाले की तलाश में सक्रिय हो गए। सोशल मीडिया पर कोरोना पॉजीटिव की अफवाह फैलाने पर डाकपत्थर चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार ने सचिन निवासी जीवनगढ़ का पुलिस एक्ट में चालान किया। 

पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि कहीं और से ग्रुप में आए मैसेज को ही उसने फारवर्ड कर दिया था। युवक के गलती मानने पर पुलिस ने मुचलका पाबंद कर युवक को रिहा कर दिया। प्रभारी कोतवाल गिरीश नेगी के अनुसार युवक का पुलिस एक्ट में चालान काटा गया है, गलती मानने पर रिहा कर दिया गया।

अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कराई जाएगी कार्रवाई: सुहैल

जीवनगढ़ क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने की अफवाहों के मामले में ग्राम प्रधान ने सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने इस प्रकार की अफवाहों को निराधार बताते हुए अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ग्राम प्रधान सारा सुहैल पाशा ने कहा कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ग्राम सभा में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की अफवाह फैलाकर ग्राम पंचायत पदाधिकारियों, ड्यूटी कर रहे स्‍वस्‍थ्‍यकर्मियो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशाओं, पुलिस तथा समाजसेवियों को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर काम कर रहे सभी कर्मचारी व अन्य लोग बाहर से आने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा क्वारंटाइन से लेकर सुरक्षा की दृष्टि से हर कदम पंचायत क्षेत्र में उठाया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, ग्राम पंचायत स्तर से उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेशभर में 30 मुकदमे

लॉकडाउन के उल्लघंन में बुधवार को प्रदेश में 30 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें 558 को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में अभी तक कुल 3405 मुकदमों में 22 हजार 949 आरोपितों की गिरफ्तार हो चुकी है। वहीं, एमवी एक्ट के तहत 48 हजार 481 वाहनों का चालान किया गया है। 7271 वाहन सीज किए जा चुके हैं और करीब दो करोड़ 67 लाख रुपये जुर्माना वसूला जा चुका है।

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शरबत बांटने पर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा

रायपुर के नेहरू ग्राम में सड़क पर स्टाल लगाकर लोगों को शरबत पिला रहे शख्स पर पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया है। वहीं, बुधवार को देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चार अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसमें पांच को गिरफ्तार किया गया। पुलिस एक्ट के तहत 19 के विरुद्ध कार्रवाई की गई। रायपुर पुलिस के अनुसार, मंगलवार को डोभाल चौक, नेहरूग्राम में एक व्यक्ति पानी व शरबत बांट रहा था। शरबत बांट रहे शख्स रोबी पुत्र निवासी नेहरूग्राम से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। लिहाजा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले 112 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, जबकि 12 वाहनों को सीज किया गया।

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