उत्तराखंड के नगर निकाय एक्ट बनाने को लेकर कसरत तेज
उत्तराखंड के सभी 92 नगर निकायों को सशक्त बनाने के मद्देनजर राज्य का अपना नगर निकाय एक्ट बनाने के लिए सरकार ने कसरत तेज कर दी है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड के सभी 92 नगर निकायों को सशक्त बनाने के मद्देनजर राज्य का अपना नगर निकाय एक्ट बनाने के लिए सरकार ने कसरत तेज कर दी है। इस कड़ी में देश के विभिन्न राज्यों के निकाय एक्ट का अध्ययन कर अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार कोशिश ये है कि इस साल राज्य का अपना निकाय एक्ट अस्तित्व में आ जाए।
उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग हुए 19 साल का वक्फा हो चुका है, मगर अभी तक उसका अपना निकाय एक्ट अस्तित्व में नहीं आ पाया है। नतीजतन निकायों के चुनाव से लेकर अन्य कार्यों के लिए अभी भी उप्र के निकाय एक्ट से काम चलाया जा रहा है।
ऐसा नहीं कि निकाय एक्ट के लिए कसरत न हुई हो। पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में एक्ट का मसौदा तैयार हुआ, मगर इसमें कुछ खामियां थीं। तब सियासी झंझावातों के चलते न तो खामियां दुरुस्त हो पाईं और न एक्ट ही बन पाया।
सत्ता परिवर्तन के बाद 2017 में मौजूदा सरकार ने निकायों को एक्ट की दिशा में पहल की। साथ ही 2018 में नगर निकायों को कई अधिकार भी दिए। निकाय एक्ट के लिए देश के विभिन्न राज्यों के निकाय एक्ट का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया। इसके पीछे मंशा ये है कि राज्य का निकाय एक्ट एक मॉडल के रूप में तैयार हो।
इसके बाद शहरी विकास विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के एक्ट का अध्ययन किया। तब मध्य प्रदेश के निकाय एक्ट को आदर्श के रूप में देखा गया। बाद में निकाय और लोकसभा चुनाव के चलते इस मुहिम की गति धीमी पड़ गई।
अब सरकार ने फिर से कसरत तेज करने की ठानी है। इस कड़ी में दक्षिण भारत के राज्यों के निकाय एक्ट को देखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए, ताकि वहां की अच्छाइयों को भी यहां के एक्ट में शामिल किया जा सके।
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इसी हफ्ते करेंगे समीक्षा
शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के अनुसार निकाय एक्ट को लेकर सरकार गंभीर है। इसी हफ्ते वह विभागीय अधिकारियों से देश के विभिन्न राज्यों के निकाय एक्ट से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। फिर एक्ट का मसौदा तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
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