उत्तराखंड में श्रमिकों को मिलेगा 8300 रुपये न्यूनतम वेतन
अब उत्तराखंड के श्रमिकों को 8300 रुपये न्यूनतम वेतन मिलेगा। यह न्यूनतम वेतन एक अप्रैल से प्रदेशभर में लागू कर दिया जाएगा।
देहरादून, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 1590 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। इसीके साथ अब प्रदेश के श्रमिकों को 8300 रुपये न्यूनतम वेतन मिलेगा। यह न्यूनतम वेतन एक अप्रैल से प्रदेशभर में लागू कर दिया जाएगा। प्रदेशभर में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के पांच लाख से ज्यादा श्रमिक इस लाभ के दायरे में आएंगे। वहीं, सरकार सिंगापुर की तर्ज पर तीन जिलों में स्किल कॉलेज की स्थापना भी करने जा रही है। इस महत्वपूर्ण फैसले की आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सेवायोजन कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में की।
सीएम रावत ने कहा कि उत्तराखंड श्रम कल्याण बोर्ड ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 500 रुपये की वृद्धि करने की सिफारिश की थी। लेकिन, सरकार ने श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता में शामिल करते हुए इसे 1590 रुपये बढ़ाकर 8300 कर दिया है। अभी तक श्रमिकों को 6710 रुपये न्यूनतम वेतन मिल रहा था।
वहीं, सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तीन जिलों में स्किल कॉलेज खोलने जा रही है। इसमें देहरादून, नैनीताल व पौड़ी जिले का चयन किया गया है। स्किल कॉलेजों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा और एक वर्ष के भीतर यह तैयार हो जाएंगे। इन कॉलेजों में प्रदेशभर के छात्रों को स्किल से जुड़े कोर्स कराए जाएंगे।
यहां से कोर्स करने वाले छात्रों को सौ फीसद प्लेसमेंट की गारंटी दी जाएगी। इस योजना का आइडिया उन्होंने सिंगापुर से अपनाया है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि आज केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना में भी शत फीसद प्लेसमेंट की गारंटी नहीं है। हमें ऐसे स्किल कोर्स को प्राथमिकता देनी होगी, जहां युवाओं को सौ फीसद प्लेसमेंट मिल सके। इसके लिए एजुकेशन की गुणवत्ता पर जोर देना होगा।
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