टिहरी में बच्चे पर गोली चलाने के दोषी ग्रामीण को 10 साल की कैद
आज शनिवार को टिहरी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने क्रिकेट खेल रहे बच्चे पर गोली चलाने के दोषी ग्रामीण को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि यह मामला 13 फरवरी 2018 का भेटी गांव का था।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडे ने क्रिकेट खेल रहे बच्चे पर गोली चलाने के दोषी ग्रामीण को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव शाह ने बताया कि भेटी गांव में 13 फरवरी 2018 को महेश अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान गेंद वहीं पास में रामलाल नाम के ग्रामीण के घर में चली गई।
इस दौरान रामलाल वहां पर किसी अन्य ग्रामीण के साथ बैठकर शराब पी रहा था। महेश जब गेंद लेने गया तो रामलाल ने वहीं पास में रखी बंदूक उठा ली और महेश पर गोली चला दी। गोली सीधा महेश के गाल पर लगी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में काफी उपचार के बाद डाक्टर महेश की जान बचाने में सफल रहे। इस मामले में महेश के स्वजन की तरफ से रामलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में सुनवाई के बाद शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने रामलाल को दस वर्ष के कारावास की सजा सुना दी।
देवियोखाल बाजार में ज्वैलरी शाप में चोरी
पौड़ी जनपद के प्रखंड रिखणीखाल के अंतर्गत देवियोखाल बाजार में अज्ञात बदमाशों ने एक ज्वैलरी शाप की ताला तोड़ चांदी का सामान चोरी कर दिया। दुकान स्वामी अमित शाह की ओर से रिखणीखाल थाने में चोरी के संबंध में तहरीर दी गई। तहरीर में कहा है कि उनकी देवियोखाल बाजार में ज्वैलरी शाप है। अज्ञात बदमाशों ने उनकी दुकान का ताला तोड़ वहां से चांदी की पायल, चांदी के गिलास, कटोरी व पुरानी चांदी चोरी कर दी। थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि मामले मे अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
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