22 बिल्डरों की कटी आरसी, 100 लाइन में; पढ़िए पूरी खबर Dehradun News
बेशक उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) अपनी तरफ से निवेशकों के हक में आदेश जारी कर रही है मगर उसका बिल्डरों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। रेरा की ताजा रिपोर्ट स्वयं इ
देहरादून, जेएनएन। बेशक उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) अपनी तरफ से निवेशकों के हक में आदेश जारी कर रही है, मगर उसका बिल्डरों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। रेरा की ताजा रिपोर्ट स्वयं इसकी तस्दीक कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रेरा में अब तक बिल्डरों के समय पर कब्जा न देने के खिलाफ 475 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें से 322 शिकायतों का निस्तारण भी किया जा चुका है।
176 मामलों में रेरा ने बिल्डरों को निवेशकों की धनराशि वापस करने के आदेश जारी किए हैं, जबकि 76 मामलों में विलंब से कब्जा देने पर जुर्माना भी लगाया है। स्थिति यह है कि बिल्डरों के निवेशकों की धनराशि वापस न करने और जुर्माना न भरने पर रेरा 22 प्रकरण में उनकी आरसी काटने का पत्र प्रशासन को जारी कर चुका है। दूसरी तरफ 100 और मामलों में बिल्डरों की आरसी काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
रेरा की यह कार्रवाई बताती है कि बिल्डर किस तरह आदेश की नाफरमानी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष विष्णु कुमार तीन और चार नवंबर को लखनऊ में होने वाली पहले राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव में भी रखेंगे। ताकि निवेशकों का हक दबाए बैठे बिल्डरों पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाए जा सकें।