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Lockdown 4.0: उत्तराखंड में कोई जिला रेड जोन में नहीं, जानें आप किस जोन में और क्या मिलेंगी रियायतें

Uttarakhand Lockdown 4.0 Guideline उत्तराखंड में कोरोना वायरस का अब एक भी रेड जोन नहीं है जबकि छह जिले ऑरेंज जोन में शामिल है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 18 May 2020 05:53 PM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 05:36 PM (IST)
Lockdown 4.0: उत्तराखंड में कोई जिला रेड जोन में नहीं, जानें आप किस जोन में और क्या मिलेंगी रियायतें
Lockdown 4.0: उत्तराखंड में कोई जिला रेड जोन में नहीं, जानें आप किस जोन में और क्या मिलेंगी रियायतें

देहरादून, राज्य ब्यूरो। Uttarakhand Lockdown 4 0 Guideline: लॉकडाउन-चार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नए सिरे से जिलेवार जोन तय किए गए हैं। छह जिले देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी और ऊधमसिंहनगर ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। शेष सात जिलों हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। एक भी जिला रेड जोन में नहीं रखा गया है। राज्य में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पहले की तरह सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे। सरकार ने अब प्रतिदिन सभी दुकानें खोलने को अनुमति दी है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में बार्बर शॉप, सैलून, स्पा और पॉर्लर खुलेंगे। रेस्तरां खाने-पीने के सामान की सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन मॉल, कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर और शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक ये तमाम व्यवस्थाएं मंगलवार से लागू हो गई है।  

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18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन-चार में केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जोन बनाने के साथ ही उनमें पाबंदी या ढील देने के लिए प्रदेश सरकार को अधिकृत कर चुकी है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के छह पैमानों पर निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन पैमानों के आधार पर ही आने वाले समय में जिलाधिकारी जिले के भीतर छोटी प्रशासनिक इकाइयों को कोरोना संक्रमण के आधार पर  जोन में बांट सकेंगे। इनमें क्या बंदिशें रहेंगी, यह भी जिले निर्धारित करेंगे।

ऑरेंज व रेड जोन के अंतर्गत ही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके बाहर बफर जोन बनाया जाएगा। इस जोन में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी पर भी निगरानी रखी जाएगी, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक जा सके। शिक्षण संस्थाएं नहीं खुलेंगी। अलबत्ता ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। होटल, रेस्तरां बंद रहेंगे। रेस्तरां को किचन की अनुमति रहेगी, जिससे होम डिलिवरी की जा सके। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोले जाएंगे, इनमें खिलाड़ी शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करते हुए अभ्यास कर सकेंगे। इनमें दर्शकों को अनुमति नहीं रहेगी। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि मंदिरों व पूजा स्थलों में पूजा-पाठ हो सकेगा, लेकिन लोगों के जमघट को अनुमति नहीं है।

जोन तय करने के छह मानक निर्धारित

केंद्र की गाइडलाइन के बाद प्रदेश सरकार ने अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने के मानक तय कर दिए हैं। इसके मुताबिक किसी भी जिले अथवा स्थानीय निकाय को छह मानकों पर परखने के बाद जोन का निर्धारण किया जाएगा।

सोमवार को इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि इन छह मानकों में कुल एक्टिव केस, एक्टिव केस प्रति लाख जनसंख्या, सात दिनों में डबलिंग रेट, मृत्यु दर, टेस्टिंग प्रतिशत प्रति लाख और सेंपल पॉजिटिव रेट शामिल हैं। कुल एक्टिव केस में 200 से अधिक केस पर रेड, एक से 200 तक ऑरेंज और ऐसे क्षेत्र जहां कोई केस नहीं हैं अथवा जहां 21 दिनों से कोई केस नहीं आया है वह ग्रीन जोन में एक्टिव केस प्रति लाख पॉपुलेशन में 15 लाख से अधिक में रेड जोन, एक से 15 केस में ऑरेंज जोन रखा जाएगा। डबलिंग रेट के मानक में 14 से कम दिन में रेड, 14 से 28 दिन में ऑरेंज और 28 से अधिक दिन वाले क्षेत्र ग्रीन जोन में आएंगे। मृत्यु दर में छह प्रतिशत से अधिक में रेड जोन, एक से छह प्रतिशत में ऑरेंज जोन और एक प्रतिशत से कम वाले क्षेत्र ग्रीन जोन में आएंगे।

टेस्टिंग प्रतिशत मानक में 65 से कम टेस्टिंग पर रेड, 65 से 200 टेस्टिंग पर ऑरेंज और 200 से अधिक टेस्टिंग पर ग्रीन जोन रखा जाएगा। वहीं सेंपल पॉजीटिव आने वाले मानक में छह प्रतिशत से अधिक में रेड जोन, दो से छह प्रतिशत में ऑरेंज और दो प्रतिशत से कम पर ग्रीन जोन रखा गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि इनमें से किन्हीं तीन रेड जोन के मानक आने पर क्षेत्र को रेड जोन, तीन से अधिक ग्रीन जोन के मानक आने पर क्षेत्र को ग्रीन जोन और शेष को ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। 

गाइडलाइन के मुख्य बिंदु 

  • देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी और ऊधमसिंहनगर ऑरेंज जोन में शामिल
  • हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत ग्रीन जोन घोषित
  • उत्तराखंड रेड जोन से हुआ बाहर, एक भी जिला शामिल नहीं
  • ग्रीन और ऑरेंज जोन में हेयर कटिंग सैलून, स्पा और पार्लर खुलेंगे
  • शिक्षण संस्थाएं नहीं खुलेंगी, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग रहेगी जारी
  • मंदिरों में पूजा-पाठ की अनुमति, लोगों का जमघट नहीं
  • सुबह सात से शाम चार बजे तक अब सभी दुकानें खुलेंगी
  • ऑरेज व रेड जोन के अंदर कंटेनमेंट और बफर जोन तय करेंगे जिलाधिकारी 

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उत्तराखंड के बड़े शहरों के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला 

प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार और रुड़की में गाड़ियों के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला जारी किया गया है।

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