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बाल आयोग ने देहारदून के एक निजी स्कूल पर कार्रवाई को दिए निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला

शिक्षा विभाग की सख्ताई में ढील होने के चलते निजी स्कूल विभाग के आदेशों को अनदेखा कर रहे हैं। विभाग की ओर से सेलाकुई स्थित हरिपुर के एक निजी स्कूल की मान्यता न होने पर उसे बंद करने का नोटिस भेजा गया लेकिन अभी स्कूल संचालित हो रहा है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 18 Nov 2020 12:18 PM (IST)Updated: Wed, 18 Nov 2020 12:18 PM (IST)
बाल आयोग ने देहारदून के एक निजी स्कूल पर कार्रवाई को दिए निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला
बाल आयोग ने देहारदून के एक निजी स्कूल पर कार्रवाई को दिए निर्देश।

देहरादून, जेएनएन। शिक्षा विभाग की सख्ताई में ढील होने के चलते निजी स्कूल विभाग के आदेशों को अनदेखा कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से सेलाकुई स्थित हरिपुर के एक निजी स्कूल की मान्यता न होने पर स्कूल को बंद करने के लिए नोटिस भेजा गया, लेकिन अब भी स्कूल संचालित हो रहा है। अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत पहुंची तो आयोग ने संज्ञान लेते हुए विभाग के प्रति नाराजगी जताई और मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) को इस संबंध में स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 

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मंगलवार को आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने सितंबर प्रथम सप्ताह में  मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर स्कूल के बगैर संचालित होने की शिकायत की थी। 14 सितंबर को खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने मामले की जांच कर मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) को स्कूल की मान्यता न होने पुष्टि भी की। बीईओ ने यह भी बताया कि स्कूल ने अन्य स्कूलों में छात्रों का पंजीकरण करा दिया है, लेकिन छात्र वहीं अध्ययनरत हैं। इस मामले में सीईओ ने 13 अक्टूबर को सीईओ ने प्रधानाचार्य को नोटिस भेजकर स्कूल बंद करने के निर्देश दिए थे। 

आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी ने बताया कि शिकायतकर्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की शिकायत पर स्कूल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। उषा नेगी ने बताया कि नर्सरी से 10वीं तक संचालित स्कूल में तकरीबन 300 छात्र अध्ययनत हैं, जिनसे कई मदों पर फीस वसूली जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीईओ को स्कूल के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन कार्यालय और आयोग को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

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