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उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में मिलता रहेगा एससी-एसटी आरक्षण, शासन ने जारी की नियमावली

Published: Fri, 16 Oct 2026 04:09 PM (IST)

उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती नियमावली जारी की है, जिसमें उन्हें लिखित व शारीरिक परीक्षाओं में छूट और आयु सीमा में सेवा अवधि के बराबर छूट मिलेगी।

अग्निवीरों को प्रदेश में सरकारी भर्ती में लागू रहेगा एससी-एसटी आरक्षण।

अग्निवीरों को प्रदेश में सरकारी भर्ती में लागू रहेगा एससी-एसटी आरक्षण।

HighLights

  1. अग्निवीरों को लिखित, शारीरिक परीक्षाओं में मिलेगी छूट।

  2. सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में मिलेगी अतिरिक्त छूट।

  3. समूह-ग के वर्दीधारी पदों पर 10% आरक्षण।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में अग्निवीरों को सीधी भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षा में छूट देने के लिए शासन ने नियमावली जारी कर दी है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अग्निवीरों को सीधी भर्ती में भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में की गई कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह छूट अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य आयु सीमा में छूट से अलग होगी। यानी इस श्रेणी में आने वाले अग्निवीरों को आयु सीमा में दोहरा लाभ मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट में अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड, राज्याधीन सेवाओं में समूह-ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन के लिए सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली को स्वीकृति प्रदान की थी।

इस कड़ी में अब शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अग्निवीरों को समूह ग के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए संदर्भित चयन वर्ष में आने वाली रिक्तियों में से 10 प्रतिशत पद अलग कर दिए जाएंगे। इन पदों पर भी उर्ध्व आरक्षण लागू होगा।

इन विभागों के इन पदों पर मिलेगा नियुक्ति

  • गृह विभाग: पुलिस आरक्षी (नागरिक पुलिस, पीएसी, आइआरबी), बंदी रक्षक व अग्निशामक
  • वन विभाग: वन आरक्षी व स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स
  • आबकारी: आबकारी सिपाही
  • परिवहन विभाग: प्रवर्तन सिपाही
  • सचिवालय प्रशासन: सचिवालय रक्षक