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एक जून से सिगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगेगा जुर्माना

पर्यटन नगरी ऋषिकेश को जल्द ही प्लास्टिक से राहत मिलने जा रही है। ऋषिकेश में एक जुलाई से सिगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Jun 2022 07:40 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jun 2022 07:40 PM (IST)
एक जून से सिगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगेगा जुर्माना
एक जून से सिगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : पर्यटन नगरी ऋषिकेश को जल्द ही प्लास्टिक से राहत मिलने जा रही है। ऋषिकेश में एक जुलाई से सिगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इस नियम की अवहेलना करने वाले व्यक्ति व संस्थान के खिलाफ निगम प्रशासन नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेगा।

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शनिवार को रेलवे रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए महापौर अनीता ममगाई ने नगर निगम की प्रस्तावित कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में इसकी रोकथाम के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, जो नियमित छापेमारी कर रिपोर्ट भेंजेगी। महापौर ने बताया कि तीर्थनगरी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध हैं, लेकिन इसका प्रयोग हर जगह धड़ल्ले से किया जा रहा है। जिससे हर जगह प्लास्टिक कचरा फैला रहता है। उम्मीद है कि, इस अभियान से इस पर लगाम लगेगी। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि सिगल यूज प्लास्टिक के बजाय कपड़ों के थैलों का प्रयोग करें। इस अवसर पर व्यापारियों ने भी नगर निगम के इस अभियान को सहयोग देने का संकल्प लिया। पत्रकार वार्ता में नगर आयुक्त गिरीश चन्द्र गुणवंत, सहायक नगर आयुक्त बद्री प्रसाद भट्ट, वरिष्ठ व्यापारी नेता सुभाष कोहली, श्रवण जैन, नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया, संजय व्यास, पवन शर्मा आदि मौजूद रहे।

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इस तरह का सिंगल यूज प्लास्टिक किया गया है प्रतिबंधित

सहायक नगर आयुक्त बीपी भट्ट ने बताया कि एक जुलाई से प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पालीस्टाइरीन (थर्मोकाल) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप, गिलास, कांटे की चम्मच, चाकू, स्ट्रा, स्ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बे के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीबीसी बैनर, स्ट्रीगर आदि पर प्रतिबंध रहेगा।


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