Move to Jagran APP

Unlock 5.0: अंतरराज्यीय मार्गों पर शुरू होंगी यात्री सेवाएं, एसओपी जारी; जानें- क्या हैं शर्तें और नियम

Unlock 5.0 सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों और अन्य यात्री वाहनों के संचालन को अनुमति प्रदान कर दी है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बिठाए जाएंगे। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 28 Sep 2020 06:23 PM (IST)Updated: Mon, 28 Sep 2020 11:03 PM (IST)
Unlock 5.0: अंतरराज्यीय मार्गों पर शुरू होंगी यात्री सेवाएं, एसओपी जारी; जानें- क्या हैं शर्तें और नियम
उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए वाहनों के संचालन को मंजूरी।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। Unlock 5.0 प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों और अन्य यात्री वाहनों के संचालन को अनुमति प्रदान कर दी है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बिठाए जाएंगे। खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ही तय किराया लिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने बसों में पचास फीसद यात्री बिठाने और किराया दोगुना करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। वहीं, परिवहन निगम ने एसओपी जारी होने के बाद बुधवार 30 सितंबर से बसों के संचालन का निर्णय लिया है। 

loksabha election banner

प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते अभी तक दूसरे राज्यों के लिए संचालित होने वाली परिवहन सेवाओं पर रोक लगाई हुई थी। इससे दूसरे राज्य से यात्रियों को आने और जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार ने अंतरराज्यीय संचालन को अनुमति देने के साथ ही इनके किराये के संबंध में मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी इस एसओपी में कहा गया है कि सार्वजनिक सेवायान (निजी और सरकारी बसें) को अंतरराज्यीय मार्गों पर भी संचालन की अनुमति दे दी गई है। 

उत्तराखंड परिवहन निगम अन्य राज्यों के निगमों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पहले चरण में अधिकतम सौ-सौ फेरे प्रतिदिन बस संचालित करेगा। अंतरराज्यीय और अंतरजनपदीय मार्गों पर बस टैक्सी कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो-विक्रम, ई-रिक्शा निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बिठाएंगे। वाहन स्वामियों और वाहन चालकों को यात्रा शुरू करने से पहले और यात्रा समाप्त होने के बाद वाहनों को पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा। 

यह भी पढ़ें: Unlock 4.0: उत्तराखंड से फिलहाल इस स्टॉप तक चलेंगी सभी बसें, जानें- किस रूट पर कितनी बसों का होगा संचालन

वाहनों में चालक-परिचालक और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। सभी यात्रियों की यात्रा शुरू करने से पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यात्रा करते समय पान, तंबाकू, गुटका और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहन में थूकना दंडनीय अपराध होगा। एसओपी में अपेक्षा की गई है कि सभी वाहन चालक, परिचालक और यात्री सफर से पहले देहरादून स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण करने के बाद ही यात्रा करेंगे। यदि कोई यात्री बिना पंजीकरण कराए राज्य में प्रवेश करता है तो फिर उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा। इसकी व्यवस्था जिलाधिकारी तय करेंगे। 

यह भी पढ़ें: Unlock 4.0: उत्तराखंड में 100-100 बसों के संचालन को मंजूरी, इन राज्यों के लिए फिर से दौड़ेंगी बसें

यह भी देखें: संक्रमितों का आंकड़ा 60 लाख के पार, जानें Unlock 5.0 की गाइडलाइन्स में क्या बदलेगा


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.