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नाबालिग से छेड़छाड़ में अधेड़ को तीन साल कैद

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी अधेड़ को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

By BhanuEdited By: Published: Sat, 12 May 2018 12:53 PM (IST)Updated: Sun, 13 May 2018 05:02 PM (IST)
नाबालिग से छेड़छाड़ में अधेड़ को तीन साल कैद
नाबालिग से छेड़छाड़ में अधेड़ को तीन साल कैद

देहरादून, [जेएनएन]: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी अधेड़ को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने शुक्रवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 23500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि घटना डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 16 अगस्त 2015 की शाम को हुई। घटना के दिन नाबालिग अपने घर में अकेली थी। तभी गांव का एक अधेड़ शहीद (56) पुत्र दीन मोहम्मद उसके घर आ धमका। पूछा कि उसके अब्बू-अम्मी कहां गए। 

नाबालिग के यह बताने पर कि वह किसी काम से बाहर गए हैं तो वह घर में घुस गया। यहां उसने नाबालिग से छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। नाबालिग ने किसी तरह अपने को शहीद के चंगुल से छुड़ाया और शोर मचाते हुए घर के बाहर आ गई। 

आसपास के लोगों ने शहीद को पकड़ लिया। मामले में घटना के दिन देर शाम डोईवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए।

इस दौरान कई का कहना था कि शहीद आदतन ऐसा था, वह गांव की लड़कियां पर बुरी नजर रखता था। वहीं पीड़िता ने भी शहीद पर आरोप लगाते हुए जो बयान दर्ज कराया, उसे अदालत ने अहम माना। बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए।

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