तीन तलाक मामले में आरोपित की गिरफ्तारी पर 27 तक रोक
सहसपुर के चर्चित तीन तलाक के मुकदमे में पीड़ित को 27 अगस्त तक राहत मिल गई है। कोर्ट के स्टे के कारण अब 27 तक आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून: सहसपुर के चर्चित तीन तलाक के मुकदमे में आरोपित को 27 अगस्त तक राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपित को पीड़िता के साथ पेश होने के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के स्टे के चलते आरोपित की गिरफ्तारी फिलहाल संभव नहीं है। इधर, पीड़िता ने आरोपित से खतरा बताते हुए अपने मायके में शरण ले रखी है।
सहसपुर के केदारावाला में निवासी शमा ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उनके पति असलम ने 31 जुलाई की रात को मारपीट कर तीन तलाक दे दिया। इस मामले में दो अगस्त को सहसपुर पुलिस ने आरोपित असलम के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज किया। यह घटना उस दिन हुई, जिस दिन देश में तीन तलाक बिल लागू हुआ था। बिल में साफ कहा गया है कि मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी अनिवार्य है। मगर, पुलिस बयान दर्ज करने से लेकर दूसरी कार्रवाई में व्यस्त रही। इस बीच आरोपित असलम ने हाईकोर्ट में अर्जी दे दी। सहसपुर के थानाध्यक्ष विजय सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने असलम को 27 अगस्त तक मोहलत दी है। इस दिन आरोपित को पीड़िता के साथ पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ही कोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के स्टे के चलते फिलहाल गिरफ्तारी भी संभव नहीं है। हाईकोर्ट से जो निर्देश मिलेंगे, उनका पालन किया जाएगा। तीन तलाक पर जो भी तहरीर आ रही हैं, उनको प्राथमिकता के साथ दर्ज किया जा रहा है। तहरीर के आधार पर विवेचना की जा रही है। मुकदमा दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी जाएगी।
अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था