टूर पैकेज कैंसिल करना एजेंसी को पड़ा भारी, लगा तीस हजार रुपये का जुर्माना Dehradun News
हनीमून पैकेज टूर बुक करने के बाद भी अंतिम क्षणों में टूर कैंसिल करना ट्रैवल एजेंसी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने एजेंसी को तीस हजार रुपये जुर्माने के अदा करने को कहा है।
देहरादून, जेएनएन। हनीमून पैकेज टूर बुक करने के बाद भी अंतिम क्षणों में टूर कैंसिल करना ट्रैवल एजेंसी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया है कि वह पीड़ित उपभोक्ता को मानसिक क्षति के एवज में तीस हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये अदा करे। कंपनी को तीस दिन में यह रकम देने के आदेश दिए गए हैं।
वाद के मुताबिक प्रदीप पंत पुत्र केपी पंत निवासी राजेंद्र नगर की वर्ष 2012 में शादी हुई थी। उन्होंने शादी के बाद यात्रा ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी से उनके सहयोगी धु्रव श्रिंगी व दिव्या शक्ति ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से 64 हजार रुपये का हनीमून पैकेज बुक कराया।
हनीमून पैकेज 9 से 16 दिसंबर तक का था, जिसके लिए ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया गया। इसके बाद प्रदीप पंत ने उक्त लोगों से जल्द टूर पैकेज के टिकट भेजने के लिए कहा, लेकिन वह बार-बार आश्वासन देते रहे। आठ दिसंबर को अचानक कंपनी की ओर से टिकट बुक न होना बताया गया, जबकि वह तय समय पर देहरादून से दिल्ली पहुंच गए थे।
हालांकि, टिकट बुक न होने के कारण कंपनी की ओर से जमा की गई पूरी राशि वापस कर दी गई, लेकिन वादी प्रदीप का कहना था कि उसके दिल्ली आने-जाने व वहां रुकने में हजारों रुपये खर्च हुए और उनके काम का भी नुकसान हुआ। लिहाजा उन्होंने वाद दायर कर उसके रुकने, आने-जाने के खर्च और काम के नुकसान का हर्जाना देने की मांग की।
दोनों पक्षों की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर फोरम ने ट्रैवल कंपनी को दोषी ठहराते हुए उसे मानसिक क्षति के रूप में 30 हजार और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये पीडि़त को दिए जाने के आदेश दिए। तीस दिन के अंदर रकम न लौटाने के एवज में कंपनी को नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रकम लौटानी होगी।
यह भी पढ़ें: उपभोक्ता फोरम का फैसलाः किसानों को फसल के नुकसान की देनी होगी क्षतिपूर्ति Dehradun News
यह भी पढ़ें: क्लेम के लिए चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी, पढ़िए पूरी खबर
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप