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खेती के लिए खाद-बीज की नहीं होगी किल्लत, जिलाधिकारियों को दिए गए ये निर्देश

कोरोना संक्रमण की तेज होती दूसरी लहर की रोकथाम के लिए उठाए गए सख्त कदमों से किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो इस पर खास फोकस किया गया है। इस कड़ी में शासन ने सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं।

By Raksha PanthriEdited By: Published: Sat, 01 May 2021 06:35 AM (IST)Updated: Sat, 01 May 2021 06:35 AM (IST)
खेती के लिए खाद-बीज की नहीं होगी किल्लत, जिलाधिकारियों को दिए गए ये निर्देश
खेती के लिए खाद-बीज की नहीं होगी किल्लत। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, देहरादून। कोरोना संक्रमण की तेज होती दूसरी लहर की रोकथाम के लिए उठाए गए सख्त कदमों से किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इस पर खास फोकस किया गया है। इस कड़ी में शासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खेती के लिए खाद-बीज के साथ ही कृषि उपकरणों की उपलब्धता बनाए रखने के मद्देनजर इनसे संबंधित दुकानें खुली रखी जाएं। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसानों को अपनी कृषि उपज बिक्री के लिए एक से दूसरे स्थान तक लाने-ले जाने में किसी प्रकार की रोक-टोक न की जाए।

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सरकार के निर्देशों के क्रम में हल्द्वानी, देहरादून, रुद्रपुर, कोटद्वार, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, ढालवाला, मुनिकी रेती, तपोवन समेत कुछेक अन्य क्षेत्रों में वहां के जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम को अन्य कई सख्त कदम भी उठाए गए हैं। सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण डा.हरबंस सिंह चुघ के अनुसार इन सबका असर खेती-किसानी से संबंधित गतिविधियों पर न पड़े, यह सुनिश्चित कराया गया है। 

उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसान रबी की मुख्य फसल गेहूं को बिक्री के लिए सरकारी खरीद केंद्रों के अलावा अन्य स्थानों पर ले जा रहे हैं। इसके साथ ही खरीफ की फसल की बुआई की तैयारियां भी चल रही हैं। कृषि से संबंधित इन कार्यों में किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न आए, इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

सभी जगह खाद-बीज और कृषि निवेशों से संबंधित दुकानें खुली रखने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के मुख्य कृषि अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि खेती-किसानी को लेकर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो जिला प्रशासन के संज्ञान में लाकर इनका निदान सुनिश्चित कराया जाए।

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