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Coronavirus: निरंजनपुर मंडी में एंट्री को अब पास जरूरी नहीं Dehradun News

निरंजनपुर मंडी में एंट्री के लिए मंडी समिति ने वेंडरों के पास की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अभी आम उपभोक्ताओं के लिए मंडी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

By Edited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 12:18 PM (IST)
Coronavirus: निरंजनपुर मंडी में एंट्री को अब पास जरूरी नहीं Dehradun News
Coronavirus: निरंजनपुर मंडी में एंट्री को अब पास जरूरी नहीं Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। निरंजनपुर मंडी में एंट्री के लिए अब वेंडरों को पास की आवश्यकता नहीं होगी। मंडी समिति ने पास की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। हालांकि, अभी आम उपभोक्ताओं के लिए मंडी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं मंडी समिति ने अब दुकानों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है। 

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सुरक्षा मानकों के अनुपालन के साथ मंडी के कारोबार को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मंडी अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि मंडी में कारोबार को बढ़ाने के लिए धीरे-धीरे पाबंदियों को कम किया जा रहा है। इसी क्रम में समिति ने वेंडरों के प्रवेश के लिए पास की व्यवस्था समाप्त कर दी है। 

अब कोई भी वेंडर निर्धारित समय में मंडी आकर खरीदारी कर सकता है, बशर्ते उसने मास्क पहना हो। साथ ही मंडी परिसर में शारीरिक दूरी के नियम का भी सख्ती से पालन करना होगा। प्रवेश के दौरान वेंडरों की थर्मल स्क्रीनिंग भी नियमित रूप से जारी रहेगी। मंडी में दुकान खोलने का समय सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा। 

नवीन मंडी में खुलेंगी दुकानें 

नवीन मंडी में बंद पड़ी 134 दुकानों को खोलने के आदेश भी दे दिए गए हैं। हालांकि, दुकानों के बाहर ठेलियां खड़ी नहीं होंगी। अतिक्रमण करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंडी में मास्क के साथ शारीरिक दूरी का पालन कराने की जिम्मेदारी आढ़ती की होगी। उल्लंघन पर जुर्माना वसूला जाएगा। 

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ऑड-ईवन भी होगा समाप्त 

मंडी समिति जल्द ही ऑड-ईवन व्यवस्था को भी समाप्त करने जा रही है। मंडी अध्यक्ष ने बताया कि वेंडरों की संख्या बढ़ाने के लिए वाहनों के ऑड-ईवन की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंडी की आय बढ़ाने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव को भी बोर्ड बैठक में पास किया जाएगा। बताया कि नया मंडी कानून लागू होने के बाद करीब ढाई करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। जिसकी भरपाई के लिए अब व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है।

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