देहरादून में शनिवार से शाम सात बजे तक खुल सकेंगे बाजार Dehradun News
शनिवार से दून में व्यवसायिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
देहरादून, जेएनएन। शनिवार से दून में व्यवसायिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि, समय में रियायत के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएं यथावत रहेंगीं।
गुरुवार को सरकार के निर्णय के बाद से जिला प्रशासन दून में नई व्यवस्था बनाने की तैयारी में जुट गया था। शुक्रवार को शासनादेश मिलने के बाद प्रशासन ने भी जिले में समय में रियायत बढ़ा दी है। शनिवार से समस्त व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सुबह सात से शाम सात बजे तक खुल सकते हैं। हालांकि, जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि समय में रियायत दी गई है, लेकिन प्रतिष्ठान कितने समय के लिए खोलना चाहते हैं यह व्यापारियों पर निर्भर है।
वे चाहें तो शाम को जल्द भी दुकान बंद कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जिले में अन्य व्यवस्थाओं में कोई फेरबदल न किए जाने की बात कही है। शहर में शारीरिक दूरी का पालन, मास्क और सेनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य है। इसके अलावा वाहनों में भी लॉकडाउन-3.0 के नियम ही लागू होंगे। लोगों से भी अपील की गई है कि यह रियायत उनकी सुविधा के लिए दी जा रही है। इसमें आवश्यकता अनुसार ही बाजारों में जाएं और सुरक्षा मानकों का शत-फीसद अनुपालन करें।
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बोले अधिकारी
देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि शासन के आदेश के अनुसार जिले में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। शनिवार को शाम सात बजे तक बाजार खोलने की अनुमति रहेगी। हालांकि, व्यापारी चाहें तो इससे पहले भी दुकानें बंद कर सकते हैं। सुबह सात से शाम सात बजे के बीच व्यापारी कभी भी दुकान खोल या बंद कर सकते हैं।
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