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गूलर पुल हादसा: निर्माण कंपनी पर एक वर्ष का प्रतिबंध

शासन ने ऑल वेदर रोड पर शिवपुरी के निकट गूलर में निर्माणाधीन पुल टूटने के मामले में सख्त कदम उठाए हैं। पुल निर्माण करने वाली गाजियाबाद की कंपनी राज श्यामा प्राइवेट लिमिटेड पर राज्य में अन्य कार्यों व टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर एक साल का प्रतिबंध लगाया है।

By Sumit KumarEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 06:50 AM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 06:50 AM (IST)
गूलर पुल हादसा: निर्माण कंपनी पर एक वर्ष का प्रतिबंध
ऑलवेदर रोड पर रविवार 22 नवंबर को शिवपुरी के निकट गूलर में निर्माणाधीन पुल टूट कर गिर गया था।

देहरादून, राज्य ब्यूरो।  शासन ने ऑल वेदर रोड पर शिवपुरी के निकट गूलर में निर्माणाधीन पुल टूटने के मामले में सख्त कदम उठाए हैं। पुल निर्माण करने वाली गाजियाबाद की कंपनी राज श्यामा प्राइवेट लिमिटेड पर राज्य में अन्य कार्यों व टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। पुल निर्माण से संबंधित कंसलटेंट कंपनी नोएडा स्थित आयोलीजा कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड को काली सूची में डालने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा कार्य से संबंधित अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार बिजल्वाण और सहायक अभियंता मनोज पंवार व मृत्युंजय शर्मा को प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।

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ऑलवेदर रोड पर रविवार 22 नवंबर को शिवपुरी के निकट गूलर में निर्माणाधीन पुल टूट कर गिर गया था। इस घटना में एक मजदूर की मौत हुई और 13 घायल हुए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने मामले की प्रारंभिक जांच लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग सीके बिरला को सौंपी थी। रविवार को जांच अधिकारी ने मौका मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने मंगलवार को इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी। इस रिपोर्ट में पुल निर्माण में कई खामियां व लापरवाही का जिक्र किया गया। इसमें निर्माण करने वाली कंपनी के साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिट करने वाली कंसलटेंट कंपनी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि इसी कारण यह घटना घटित हुई।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने तुरंत दोनों कंपनियों के खिलाफ कदम उठाने के साथ ही संबंधित खंड के तीन अभियंताओं को प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबंधित करने का निर्णय लिया। सचिव लोक निर्माण विभाग आर के सुधांशु ने प्रमुख अभियंता देहरादून को मामले में विभागीय अधिकारियों के खिलाफ अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

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