शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को दस साल की कैद Dehradun News
ऋषिकेश की नाबालिग छात्र का अपहरण करने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को अदालत ने शनिवार को दस साल कैद की सजा सुनाई है।
देहरादून, जेएनएन। ऋषिकेश की नाबालिग छात्र का अपहरण करने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडेय की अदालत ने शनिवार को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी युवक मूलरूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से 15 हजार रुपये पीड़िता को बतौर आर्थिक सहायता दिए जाएंगे। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि 18 दिसंबर 2017 को ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र की कक्षा नौ में पढ़ने वाली सोलह साल की किशोरी घर से किसी बात पर नाराज होकर मुरादाबाद में रहने वाली अपनी दादी के पास जाने के लिए निकल गई। वह मुरादाबाद तो पहुंची, लेकिन वहां से वह गायब हो गई। इस मामले में किशोरी के पिता ने ऋषिकेश कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस किशोरी की तलाश कर ही रही थी कि पुलिस को सूचना मिली कि किशोरी एक युवक के साथ हरिद्वार आई हुई है। हरिद्वार में एक मई 2018 को किशोरी को बरामद करते हुए उसके साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया।
युवक की पहचान साबिर पुत्र मोहम्मद मुबारक निवासी गोला गोकरननाथ लखीमपुर खीरी के रूप में हुई। किशोरी ने घटनाक्रम के बारे में पुलिस को बताया कि वह जब मुरादाबाद पहुंची तो वहां साबिर से मुलाकात हुई। साबिर ने उससे कहा कि वह अकेले कहां जा रही है। वह उसके साथ चले। उसकी नौकरी लगवा देगा और उससे शादी भी कर लेगा। किशोरी उसके साथ चली गई। वह अपने घर ले गया और वहां उससे कई बार दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद वह घर जाने की जिद करने लगी तो वह न तो उसे घर भेजने के लिए तैयार हुआ और न ही शादी की।
जब उसे लगा कि वह इसके चंगुल से छूट नहीं पाएगी तो हरिद्वार चलने की जिद की। एक मई 2018 को साबिर उसे लेकर हरिद्वार आया। किशोरी के बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले में 20 मई 2018 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान किशोरी की मेडिकल रिपोर्ट और उसका मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया बयान काफी अहम रहा। अभियोजन पक्ष से कुल नौ गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष से कोई गवाह पेश नहीं हुआ।
दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा
किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शहर निवासी एक महिला ने शहर कोतवाली में तहरीर दी कि बीती 16 जुलाई को उसकी 17 वर्षीय बेटी मोहल्ले में गई थी। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। पड़ोसियों ने बताया कि उनकी बेटी मोहल्ले में ही रहने वाले एक युवक आशु पुत्र जाफर के यहां है। इस पर जब वह आशु के घर पहुंचीं तो कमरे में उनकी बेटी डरी-सहमी मिली। उसने बताया कि आशु ने डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। किसी से शिकायत करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी।
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