परमिट नवीनीकरण और टैक्स में तीन माह की छूट
सरकार ने वाहन स्वामियों के सामने आ रही दिक्कतों को देखते हुए उन्हें खासी राहत दी है। अब उन्हें परमिट नवीनीकरण शुल्क और तीन माह के टैक्स में छूट दी गई है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार ने वाहन स्वामियों के सामने आ रही दिक्कतों को देखते हुए उन्हें खासी राहत दी है। अब उन्हें परमिट नवीनीकरण शुल्क और तीन माह के टैक्स में छूट दी गई है। इससे सरकार पर 37.44 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।
लॉकडाउन के कारण प्रदेश में सार्वजनिक वाहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। परिवहन व्यवसायियों की मांग के बाद कैबिनेट ने इनके परमिट नवीनीकरण और वाहनों को मोटरयान कर से छूट देने का निर्णय लिया। अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। सचिव परिवहन शैलेश बगोली द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक सेवायान यानी स्टेज कैरिज बस, कांटेक्ट कैरिज बस, कांटेक्ट कैरिज टैक्सी, मैक्सी कैब, कांटेक्ट कैरिज ऑटो रिक्शा एवं कांटेक्ट कैरिज विक्रम के परमिटधारकों को परमिट नवीनीकरण के समय शुल्क भुगतान से छूट रहेगी। बशर्ते उनका परमिट 31 जनवरी 2020 वैध हो। इससे सरकार पर 4.84 करोड़ का व्ययभार पड़ेगा।
इसके अलावा आदेश में स्टेज कैरिज बस, कांटेक्ट कैरिज बस, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम और परमिट से छूट प्राप्त ई-रिक्शा को तीन माह के टैक्स की छूट दी गई है। इससे सरकार को 32.59 करोड़ का व्ययभार पड़ेगा।