ऊधमसिंह नगर सीईओ के निलंबन पर फिलवक्त रोक
हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना ऊधमसिंहनगर के मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी आर्य को भारी पड़ी। शासन ने उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना ऊधमसिंहनगर के मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी आर्य को भारी पड़ी। शासन ने उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि, इस आदेश के अमल पर फिलहाल रोक लगाई गई है। उन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करने का एक और मौका दिया गया है।
हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना पर शिक्षा महकमे को किरकिरी उठानी पड़ी है। दरअसल ऊधमसिंहनगर जिले में 2007 में सेवानिवृत्त हुए एक प्रवक्ता ने बेसिक शिक्षा में की गई पिछली सेवाओं को जोड़ने का अनुरोध शिक्षा महकमे से किया था। उनका अनुरोध नहीं मानने पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने उनके प्रकरण का समाधान करने के निर्देश विभाग को दिए। इस आदेश का विभाग ने अब तक पालन नहीं किया। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बीते दिसंबर माह में ऊधमसिंहनगर जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी को उक्त मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए सख्त रुख अपनाया। इसके चलते शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा। मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी आर्य की लापरवाही से खफा शिक्षा सचिव ने उन्हें निलंबित कर दिया। संपर्क करने पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है, लेकिन फिलहाल आदेश को रोका गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने हाईकोर्ट के आदेश पर आगे कार्यवाही का भरोसा दिया है। सचिव ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन जल्द नहीं हुआ तो उक्त आदेश पर अमल किया जाएगा। गौरतलब है कि ऊधमसिंहनगर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का गृह जनपद है।