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रात 10 से सुबह नौ बजे तक लाउडस्पीकर से प्रचार बैन

नगर निकाय चुनाव में अब रात्रि दस बजे से सुबह नौ बजे तक लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सिलसिले में पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Nov 2018 09:24 PM (IST)Updated: Mon, 12 Nov 2018 09:24 PM (IST)
रात 10 से सुबह नौ बजे तक लाउडस्पीकर से प्रचार बैन
रात 10 से सुबह नौ बजे तक लाउडस्पीकर से प्रचार बैन

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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नगर निकाय चुनाव में अब रात्रि दस बजे से सुबह नौ बजे तक लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सिलसिले में पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है।

आयोग ने पूर्व में जारी आदेश में रात्रि नौ से सुबह नौ बजे तक लाउडस्पीकर से प्रचार प्रतिबंधित किया था। अब यह समयावधि रात्रि 10 से सुबह नौ बजे तक की गई है। आयोग के सचिव रोशनलाल की ओर से यह संशोधित आदेश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिए गए हैं।


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