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Unlock 6.0 के लिए एसओपी जारी, जिले लेंगे कोचिंग संस्थान खोलने पर फैसला जानें- पूरी गाइडलाइन

शासन ने शनिवार को अनलॉक छह के लिए एसओपी जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुमोदन किया जाएगा।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 09:42 PM (IST)Updated: Sun, 01 Nov 2020 09:24 AM (IST)
Unlock 6.0 के लिए एसओपी जारी, जिले लेंगे कोचिंग संस्थान खोलने पर फैसला जानें- पूरी गाइडलाइन
Unlock 6.0: अनलॉक-6 के लिए एसओपी जारी।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय संबंधित जिले ही लेंगे। शासन ने इनमें अभी ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को ही तवज्जो देने की अपेक्षा की है। शासन ने स्कूलों के खुलने पर शारीरिक दूरी, मास्क और सुरक्षा के अन्य नियमों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को क्रमवार तालाबंदी को समाप्त करने के लिए एक अक्टूबर को जारी मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) को ही 30 नवंबर तक यथावत रखा गया है। 

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शासन ने शनिवार को अनलॉक छह के लिए एसओपी जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी एसओपी में कहा गया है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुमोदन किया जाएगा। एसओपी में त्योहारों को देखते हुए जिलों से विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि त्योहारी सीजन में लोग कोरोना से रोकथाम के लिए बने मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इससे आमजन के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में अनुशासन बनाने और आमजन को जागरूक करने की विशेष जरूरत है, जिससे कोरोना महामारी को रोकने के लिए अभी तक किए गए प्रयास प्रभावित न हों। 

ऐसे में जिलों को आम नागरिकों से मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोने और शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन कराना होगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य मामलों में पूर्व में जारी एसओपी के नियम ही यथावत रहेंगे। अभी भी प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को स्मार्ट सिटी, देहरादून के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

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बाहर से आने वालों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट व बार्डर पर थर्मल स्कैनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी पर तरह के लक्षण पाए जाने पर उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश से पांच दिन तक बाहर जाने वालों को लौटने पर होम क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी। पांच दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने वाले को लौटने पर 10 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा। इस दौरान वह अपने स्वास्थ्य पर भी नजर रखेंगे।

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