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दिव्यांगजनों के भरण-पोषण को 2.76 करोड़ अवमुक्त

शासन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नेत्रहीन, मूक-बधिर और शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए संचालित भरण-पोषण योजना में 276.84 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 09:01 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 09:01 PM (IST)
दिव्यांगजनों के भरण-पोषण को 2.76 करोड़ अवमुक्त
दिव्यांगजनों के भरण-पोषण को 2.76 करोड़ अवमुक्त

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शासन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नेत्रहीन, मूक-बधिर और शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए संचालित भरण-पोषण योजना में 276.84 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है। अपर सचिव डॉ. राम बिलास यादव ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। लाभार्थियों को देय धनराशि ऑनलाइन अथवा डीबीटीएल के जरिये सीधे उनके बैंकों खातों में डाली जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि योजना में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक समाज कल्याण, जिला समाज कल्याण अधिकारी और आहरण-वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

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