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यहां लगेंगी स्मार्ट ठेली, पायलेट प्रोजेक्ट के तहत बन रहा वेंडिंग जोन

दून में यातायात में बाधक बन रही ठेलियां हटाने की तैयारी चल रही है। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत अब नगर निगम ठेलियों को हटाने और वेंडिंग जोन बना रहा है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sat, 12 Oct 2019 04:45 PM (IST)Updated: Sat, 12 Oct 2019 04:45 PM (IST)
यहां लगेंगी स्मार्ट ठेली, पायलेट प्रोजेक्ट के तहत बन रहा वेंडिंग जोन
यहां लगेंगी स्मार्ट ठेली, पायलेट प्रोजेक्ट के तहत बन रहा वेंडिंग जोन

देहरादून, जेएनएन। यातायात में बाधक बन रही ठेलियां हटाने की तैयारी चल रही है। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत अब नगर निगम ठेलियों को हटाने और वेंडिंग जोन बना रहा है। वेंडिंग जोन आधुनिक होंगे, जहां कईं लेन होंगी और उनमें पीपीपी मोड में स्मार्ट ठेलियां लगाई जाएंगी। इसकी शुरुआत छह नंबर पुलिया से की जा रही। यहां हर स्मार्ट ठेली से नगर निगम हर माह दो हजार रुपए टैक्स के तौर पर लेगा। छह नंबर पुलिया पर निर्माणधीन वेंडिंग जोन का शुभारंभ इसी माह किया जाएगा। 

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नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि यह ठेलियां एक समान होंगी व इनका साइज छह गुणा पांच फीट होग। दो ठेलियों के बीच में थोड़ी जगह भी छोड़ी जाएगी व आमने-सामने की ठेलियों के मध्य तीन से चार फीट की दूरी होगी। हॉट की तर्ज पर इनमें दैनिक जरूरतों के सामान की बिक्री होगी। यहां वेंडिंग जोन के पास पार्किंग भी बनाई जाएगी व शौचालय का निर्माण भी कराया जाएगा।

देहरादून शहर में ठेलियों की भरमार है। जिससे यातायात में दिक्क्त होती है। ठेलियों को एक जगह व्यवस्थित तौर पर शिफ्ट करने के लिए नगर निगम शहर भर में जगह जगह वेंडिंग जोन बनाने जा रहा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि जो लोग पहले से ही ठेली लगाते आ रहे हैं और जिनके पास लाइसेंस है, उन्हें ही जगह दी जाएगी। हर स्मार्ट ठेली में एक टोकन होगा। एक आई कार्ड जारी किया जाएगा। ठेली संचालक किसी को किराए पर ठेली नहीं दे सकेगा। 

पॉलीथिन पर पांच नवंबर के बाद भारी जुर्माना 

शहर में पॉलीथिन और प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर नगर निगम पांच नवंबर के बाद तगड़े जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। पांच नवंबर को मानव श्रंखला बनाने के बाद नगर निगम पॉलिथीन वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि पॉलिथीन बेचने व खरीदने करने वालों के खिलाफ प्रति पॉलिथीन 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

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