नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा
शनिवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो आरके खुल्बे की अदालत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
देहरादून, [जेएनएन]: नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो आरके खुल्बे की अदालत ने शनिवार को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें बीस हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए हैं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने अदालत को बताया कि विकासनगर क्षेत्र में पांच सितंबर 2013 को 14 वर्षीय किशोरी देर रात घर से अचानक गायब हो गई। अगले दिन वह लौटकर घर पहुंची तो बताया कि विकास चौधरी पुत्र ओंकार चौधरी निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर ने उसका अपहरण कर लिया था।
पीड़िता की ओर से विकासनगर कोतवाली में आठ सितंबर 2013 को घटना की एफआइआर दर्ज कराई गई। जिसमें पीडि़ता ने बताया कि विकास उसके साथ पिछले डेढ़ साल से दुष्कर्म कर रहा है। जब भी वह यह बात घर वालों को बताने की कोशिश करती तो वह मां व भाई की हत्या की धमकी देकर उसे चुप करा देता। वह लगातार उसे शादी करने का झांसा दे रहा था।
विवेचना के दौरान पता चला कि विकास चौधरी पहले से ही शादीशुदा है। मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए दोषी विकास चौधरी को सजा का ऐलान कर दिया।
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