Uttarakhand Cabinet Meet: नगर पालिकाओं-नगर पंचायतों में भी स्वकर, जानिए अन्य फैसले
देश की 41 नगर पालिका परिषदों और इतनी ही नगर पंचायतों में भी भवनों के लिए स्वकर प्रणाली लागू करने से संबंधित विधेयक को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। नगर निगमों की भांति प्रदेश की 41 नगर पालिका परिषदों और इतनी ही नगर पंचायतों में भी भवनों के लिए स्वकर प्रणाली लागू करने से संबंधित विधेयक को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। नगर निगमों की आमदनी में इजाफा होने के बाद सरकार को उम्मीद है कि अन्य शहरी निकायों की आमदनी में इससे इजाफा होगा। अन्य फैसलों में मंत्रिमंडल ने नगर निकायों में स्लॉटर हाउस बंद किए जाने का अधिकार सरकार को देने से संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दी। वहीं, राजाजी नेशनल पार्क के ईको सेंसिटिव जोन में 22 गांवों को शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक में सात में छह बिंदुओं पर फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड (नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक-2020 पर मुहर लगाई। विधानसभा सत्र की अधिसूचना के चलते मंत्रिमंडल के फैसलों की ब्रीफिंग नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक राज्य के आठ नगर निगमों में भवन कर के मामले में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू है। इससे निगमों की आय में बढ़ोतरी हुई है। देहरादून नगर निगम की गृहकर से आमदनी 25 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ हो गई है। इससे उत्साहित सरकार ने नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए भी यह राह खोल दी है।
नगरपालिका और नगर पंचायतों में स्वकर प्रणाली लागू होने पर लोग कारपेट एरिया और क्षेत्रवार तय दरों के आधार पर अपने भवन कर का स्वयं निर्धारण कर सकेंगे। नगर निगमों में स्वकर निर्धारण को 12 मीटर से कम, 12 से 24 मीटर और 24 मीटर से अधिक चौड़ाई की सड़क के मानक के आधार पर भवनों की तीन श्रेणियां आरसीसी-आरबी, अन्य पक्का व कच्चा भवन निर्धारित हैं। इसके हिसाब से क्षेत्र विशेष यानी मुहल्लों के लिए कारपेट एरिया का रेट तय होता है। फिर कारपेट रेट और क्षेत्र की दरों के आधार पर लोग स्वकर का स्वयं निर्धारण करते हैं।
कैबिनेट के अन्य फैसले
-नगर निगमों की तर्ज पर अन्य शहरी निकायों में भी गृहकर की स्वकर प्रणाली के विधेयक को मंजूरी
-स्लॉटर हाउस को लेकर नगर निकायों के अधिकारों में कटौती से संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी
-राजाजी नेशनल पार्क ईको सेंसिटिव जोन के दायरे में 22 गांव किए शामिल
-उत्तरप्रदेश पंचायतीराज एक्ट 2016 की संशोधित नियमावली को मंजूरी, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति व सेवा शर्तें तय
-प्रदेश में निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के लिए प्रोत्साहन राशि में इजाफा, पर्वतीय क्षेत्र में 50 रुपये और मैदानी क्षेत्र में 40 रुपये ज्यादा मिलेंगे
-महाधिवक्ता अपने कार्यालय कार्मिकों के चयन संबंधी मामलों में लोक सेवा आयोग में अपने प्रतिनिधि के तौर पर उपसचिव स्तर से ऊपर के अधिकारी कर सकेंगे नामित
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