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ऊर्जा निगम में समान कार्य, समान वेतन की राह खुली

ऊर्जा निगम में समान कार्य, समान वेतन की राह खुल गई है। हाई कोर्ट के आदेश पर यहां के पांच कार्मिकों (डाटा एंट्री ऑपरेटर/स्टेनोग्राफर) को नियमित कार्मिकों की तरह वेतन जारी करने के आदेश बुधवार को प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने जारी कर दिए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 10:09 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 10:09 PM (IST)
ऊर्जा निगम में समान कार्य, समान वेतन की राह खुली
ऊर्जा निगम में समान कार्य, समान वेतन की राह खुली

जागरण संवाददाता, देहरादून: ऊर्जा निगम में समान कार्य, समान वेतन की राह खुल गई है। हाई कोर्ट के आदेश पर यहां के पांच कार्मिकों (डाटा एंट्री ऑपरेटर/स्टेनोग्राफर) को नियमित कार्मिकों की तरह वेतन जारी करने के आदेश बुधवार को प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने जारी कर दिए। उपनल के माध्यम से नियुक्त इन कार्मिकों को आठ-10 हजार रुपये प्रतिमाह की जगह 25 हजार रुपये का वेतन प्राप्त हो सकेगा। आदेश के बाद अब ऊर्जा निगम समेत तीनों बिजली निगमों के करीब 4000 कार्मिकों को भी समान कार्य, समान वेतन देने की राह खुल गई है।

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समान कार्य, समान वेतन की मांग को लेकर विनोद कुमार कवि और अन्य के मामले में हाई कोर्ट ने मार्च 2018 में समान कार्य के लिए समान वेतन जारी करने के आदेश पारित किए थे। हालांकि ऊर्जा निगम ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिसके बाद संबंधित कार्मिकों ने न्यायालय में अवमानना का वाद दायर किया। ऐसे में विभिन्न अधिकारियों पर अवमानना की तलवार भी लटक गई थी और मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है। कोर्ट की अवमानना का सामना करने से पहले ही ऐन वक्त पर प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने यह आदेश जारी कर दिए। कोर्ट गए कर्मचारियों को वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी समान रूप से मिलेंगी। हालांकि इस आदेश के खिलाफ ऊर्जा निगम ने अपील की है, लिहाजा आदेश को कोर्ट के अग्रिम आदेश के अधीन रखा गया है। इस मामले में उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार कवि का कहना है कि समान कार्य व समान वेतन को लेकर औद्योगिकी न्यायाधिकरण ने पूर्व में आदेश दिए हैं। उनकी मांग है कि तीनों बिजली निगमों में इसके अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए।


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