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गोदाम से खाद्यान्न आवंटन न करने पर जांच के आदेश

समय पर खाद्यान्न आवंटन न करने पर संभागीय खाद्यान्न नियंत्रक चंद्र सिंह धर्मशक्तू ने गोदाम प्रभारी को फटकार लगाई।

By Edited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 03:00 AM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 01:01 PM (IST)
गोदाम से खाद्यान्न आवंटन न करने पर जांच के आदेश
गोदाम से खाद्यान्न आवंटन न करने पर जांच के आदेश

देहरादून, [जेएनएन]: ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम में रोस्टर प्रणाली के तहत समय पर खाद्यान्न आवंटन न करने पर संभागीय खाद्यान्न नियंत्रक (आरएफसी) चंद्र सिंह धर्मशक्तू ने गोदाम प्रभारी को फटकार लगाई। आरएफसी ने समय पर खाद्यान्न का उठान नहीं होने को ही उसके सड़ने का मुख्य कारण बताया। उन्होंने डिप्टी आरएमओ को जांच के आदेश दिए। साथ ही एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट भी तलब की है। दैनिक जागरण में 31 अक्टूबर के अंक में 'गोदाम में खाद्यान्न नहीं, रोस्टर प्रणाली पर सवाल' शीर्षक से प्रकाशित खबर में गोदाम में रोस्टर प्रणाली का पालन न होने की बात को प्रमुखता से उठाया गया था।

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नए नियम के अनुसार, राशन विक्रेताओं को गोदाम से 23 से 31 तारीख के भीतर 50 फीसद खाद्यान्न कोटा उठाना अनिवार्य है। ताकि, नए खाद्यान्न को भी शिफ्ट किया जा सके। जबकि, राशन विक्रेता गोदाम में अपना कोटा उठाने के लिए पहुंचते रहे, मगर गोदाम के अधिकारियों ने कोटा देने से साफ मना कर दिया और दो नवंबर के बाद आने को कहा।

ऐसे में संभागीय खाद्यान्न नियंत्रक ने खबर का संज्ञान लेते हुए इसे बड़ी लापरवाही माना और रोस्टर का अनुपालन न होने पर गोदाम प्रभारी को तलब किया। बचने के लिए चालान भी बनाए हैरत की बात यह भी कि गोदाम के अधिकारियों ने विक्रेताओं को खाद्यान्न वितरण नहीं किया, मगर अधिकांश विक्रेताओं के निर्धारित तिथि के चालान जरूर बना लिए, ताकि वह खुद बच सकें।

चंद्र सिंह धर्मशक्तू (आरएफसी, गढ़वाल) का कहना है कि रोस्टर नियम के तहत राशन विक्रेताओं को खाद्यान्न देने से मना करना समझ से परे है। गोदाम का निरीक्षण चुनावी व्यस्तता के कारण नहीं सका। हालांकि, मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 

यह भी पढ़ें: सरकारी गोदाम में नहीं पहुंचा खाद्यान्न, रोस्टर प्रणाली पर सवाल


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