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तीन दिन में मांगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सूची

राज्य ब्यूरो देहरादून शासन ने राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सभी विभा

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 08:13 PM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2019 08:13 PM (IST)
तीन दिन में मांगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सूची
तीन दिन में मांगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सूची

राज्य ब्यूरो, देहरादून: शासन ने राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सभी विभागों से तीन दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। इस संबंध में अपर सचिव कार्मिक एसएस वल्दिया द्वारा सभी अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है।

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प्रदेश सरकार ने दो माह पूर्व विभिन्न सरकारी महकमों में तैनात 50 वर्ष से अधिक आयु के नाकारा व भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया था। इसके लिए बाकायदा वर्ष 2002 में जारी किए गए शासनादेश का उल्लेख करते हुए इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। कार्मिक विभाग ने इन आदेशों के साथ ही शासन व विभाग स्तर पर स्क्रीनिंग समितियों का गठन करने की व्यवस्था भी स्पष्ट की। इसमें कहा गया कि विभागाध्यक्ष व शासन के नियंत्रणाधीन अधिकारियों के लिए बनने वाली समिति के अध्यक्ष प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अथवा सचिव होंगे। विभागाध्यक्ष और प्रमुख सचिव अथवा सचिव (स्थिति के अनुसार) इसके सदस्य होंगे। यह समिति विभागों से मिली सूची का विस्तृत परीक्षण करेगी और इसके बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कार्मिकों के नाम की संस्तुति करेगी। इसी प्रकार श्रेणी ग और घ के लिए विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति बनाने का प्रावधान किया गया। इन समितियों को बैठक कर रिपोर्ट कार्मिक विभाग को देनी थी लेकिन इसमें हीलाहवाली हो रही थी। ऐसे में शासन ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व प्रभारी सचिवों को पत्र लिखकर इस संबंध में की गई कार्रवाई से शासन को अवगत कराने को कहा है।


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