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उत्तराखंड में सैनिकों और अर्धसैनिकों को क्वारंटाइन करेंगी संबंधित यूनिटें

सेना नौसेना वायु सेना के साथ ही अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों और परिवारों के होम क्वारंटाइन की व्यवस्था संबंधित यूनिटों को ही करनी होगी।

By Edited By: Published: Tue, 26 May 2020 10:09 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 03:24 PM (IST)
उत्तराखंड में सैनिकों और अर्धसैनिकों को क्वारंटाइन करेंगी संबंधित यूनिटें
उत्तराखंड में सैनिकों और अर्धसैनिकों को क्वारंटाइन करेंगी संबंधित यूनिटें

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में ट्रेन, बस और हवाई जहाज से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था में बदलाव करते हुए गर्भवती, गंभीर बीमार और बजुर्गों को राहत दी गई है। अब लक्षण न मिलने पर इन्हें होम क्वारंटाइन की सुविधा दी गई है। वहीं, सेना, नौसेना, वायु सेना के साथ ही अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों और परिवारों के होम क्वारंटाइन की व्यवस्था संबंधित यूनिटों को ही करनी होगी। 

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प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले दूसरे प्रदेशों से ट्रेन, हवाई जहाज और बसों से आ रहे प्रवासियों के लिए मानक प्रचालन विधि (एसओपी) जारी की थी। इसमें बाहर से आने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई थी। हवाई जहाज में आने वालों को अनिवार्य रूप से पेड क्वारंटाइन पर रखा जा रहा है। इससे ड्यूटी पर वापस आ रहे सैन्य कर्मियों और अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों को परेशानी हो रही थी। अब शासन में इसमें सेना और अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों को छूट दे दी है। 
इसमें शासन ने यह स्पष्ट किया है कि सेना, वायु सेना, नौ सेना और अर्ध सैनिक बल दूसरों राज्यों से हवाई जहाज से आने वाले कार्मिकों और उनके परिवारों को संस्थागत क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करेंगे। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उन्हें होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। क्वारंटाइन करने की व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार या जिला नोडल अधिकारी को जानकारी दी जाएगी। 
सरकार ने ट्रेन, घरेलू हवाई जहाज और दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों के आवागमन को जारी गाइडलाइन में भी संशोधन किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि गर्भवती, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमार, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 साल से कम बच्चों के साथ आने वाले अभिभावकों को राज्य अथवा जिला के नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाते हुए होम क्वारंटाइन करने की अनुमति दे सकेंगे। शर्त यह है कि इनमें से किसी में कोरोना के कोई लक्षण नहीं होने चाहिए। हर मामले में आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना अनिवार्य होगा और होम क्वारंटाइन रहते हुए इन्हें सभी नियमों का भी पालन करना होगा।

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