यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 01, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भर्ती पर रोक
उत्तराखंड शासन की ओर से उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शैक्षिक और चिकित्सालय संवर्ग के पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है।

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शैक्षिक और चिकित्सालय संवर्ग के पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि भाजपा ने इस मामले को निर्वाचन विभाग के सामने रखा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने इस मामले में आख्या मांगी। इसके बाद ही शासन ने अग्रिम आदेश तक प्रक्रिया स्थगित करने के आदेश जारी किए।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भर्तियों के लिए बीते दिनों जारी संशोधित विज्ञप्ति पर भाजपा ने चुनाव प्रभावित किए जाने की साजिश बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी। भाजपा का कहना था कि आचार संहिता के दौरान विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी संशोधित विज्ञप्ति आचार संहिता का उल्लंघन है।
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राज्य सरकार ने बेरोजगारों को प्रलोभन देने के लिए यह साजिश की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने इस शिकायत का संज्ञान लिया। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव को आदेश जारी किए कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, देहरादून, ऋषिकुल, गुरुकुल परिसर हरिद्वार में भर्ती की प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई हैं।
