जागरण संवाददाता, देहरादून: Portable Dustbin in Vehicle: दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्री वाहनों में यह चीज रखना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर चालान के साथ ही अन्य कार्रवाई की जाएगी।
नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश पर समस्त यात्री वाहनों में पोर्टेबल डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) की अनिवार्यता भी कर दी गई है। यह दोनों निर्णय अब परमिट की शर्त में जोड़ दिए गए हैं।
दूसरे राज्यों के वाहनों को भी इस शर्त का अनुपालन करना होगा
उत्तराखंड में आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को भी इस शर्त का अनुपालन करना होगा। यह फैसला दून संभाग की परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में सोमवार को लिया गया।
स्वच्छता व सुरक्षा के मद्देनजर नैनीताल उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष यात्री वाहनों में पोर्टेबल डस्टबिन एवं वीएलटीडी लगाने के आदेश दिए थे। परिवहन विभाग को इस आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई थी।
यात्री वाहनों के परमिट में डस्टबिन व वीएलटीडी अनिवार्य
सोमवार को संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष गढ़वाल मंडलायुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता एवं प्राधिकरण के सचिव आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में समस्त नए व पुराने यात्री वाहनों के परमिट में डस्टबिन व वीएलटीडी अनिवार्य कर दिया गया।
आरटीओ शर्मा ने बताया कि नए यात्री वाहनों का तब तक पंजीकरण नहीं होगा, जब तक उनमें पोर्टेबल डस्टबिन एवं वीएलटीडी नहीं लगा होगा। इसी तरह से यह शर्त पूरी नहीं करने पर पुराने वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
सभी एआरटीओ को इस शर्त का पालन कराने की जिम्मेदारी
संभाग के सभी एआरटीओ को इस शर्त का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर चेकिंग में बाहर से आने वाले यात्री वाहनों की में डस्टबिन व वीएलटीडी नहीं मिला तो उनका चालान व परमिट की शर्तों के विरुद्ध आरोपों में कार्रवाई की जाएगी।