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विधानसभा सत्र के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, विभिन्न रूट रहेंगे डायवर्ट, सभी मार्गों पर ड्रोन के जर‍िये निगरानी

29 नवंबर से पांच दिसंबर तक विभिन्न रूट डायवर्ट रहेंगे। यातायात पुलिस की ओर से इसका विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे ने सभी नागरिकों से ट्रैफिक प्लान के अनुसार ही मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

By Jagran NewsEdited By: Sumit KumarPublished: Sun, 27 Nov 2022 09:12 PM (IST)Updated: Sun, 27 Nov 2022 09:12 PM (IST)
विधानसभा सत्र के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, विभिन्न रूट रहेंगे डायवर्ट, सभी मार्गों पर ड्रोन के जर‍िये निगरानी
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

जागरण संवाददाता, देहरादून : विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्र के चलते शहर में आगामी 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक विभिन्न रूट डायवर्ट रहेंगे। यातायात पुलिस की ओर से इसका विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे ने सभी नागरिकों से ट्रैफिक प्लान के अनुसार ही मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

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जाम से बचने के लिए लिंक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह

मुख्य मार्गों पर यातायात के दबाव को देखते हुए जाम से बचने के लिए लिंक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। इस दौरान पुलिस की ओर से सभी मार्गों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए अन्य जिलों से भी पुलिस बल मंगवाया गया है।

यहां लगेंगे बैरियर

सत्र के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रगति विहार, शास्त्री नगर, हरिद्वार बाईपास रोड, डिफेंस कालोनी और विधानसभा तिराहे पर बैरियर लगाए जाएंगे।

यह रहेगा ट्रैफिक प्लान

  • हरिद्वार की तरफ जाने वाले और उधर से आने वाले सभी भारी वाहनों को क्रमश: कारगी चौक और डोईवाला से दूधली रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
  • देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी व चमोली जाने वाले वाहन नेहरू कालोनी-फव्वारा चौक से छह नंबर पुलिया की ओर डायवर्ट किए जाएंगे।
  • धर्मपुर चौक से आइएसबीटी की ओर जाने वाला यातायात माता मंदिर रोड होते हुए पुरानी बाईपास चौकी से आइएसबीटी की तरफ भेजा जाएगा ।
  • मोहकमपुर से मसूरी जाने वाले वाहन जोगीवाला से रिंग रोड, लाडपुर, सहस्रधारा क्रासिंग और आइटी पार्क होते हुए भेजे जाएंगे।
  • मोहकमपुर से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहन जोगीवाला से छह नंबर पुलिया, नेहरू कालोनी, आराघर, ईसी रोड होते हुए भेजे जाएंगे।
  • प्रत्येक जुलूस (अनुमति प्राप्त) बन्नू स्कूल से प्रस्थान करेगा और इसमें शामिल व्यक्तियों के वाहन भी बन्नू स्कूल में पार्क किए जाएंगे।
  • जुलूस के बन्नू स्कूल से प्रगति विहार बैरियर की ओर प्रस्थान करने पर रिस्पना से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहनों को हरिद्वार बाईपास से पुरानी बाईपास चौकी की ओर भेजा जाएगा ।

लिंक मार्गों का करें प्रयोग

यातायात पुलिस के पूर्व आंकलन के अनुसार नेहरू कालोनी तिराहा व चंचल डेयरी क्षेत्र में रैली के कारण यातायात के अधिक दबाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में गंतव्य तक पहुंचने के लिए यातायात पुलिस की ओर से क्षेत्र के लिंक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की गई है। इसी तरह विधानसभा के आसपास यातायात दबाव को देखते हुए शहर में आने वाले वाहन चालकों को यातायात पुलिस ने हरिद्वार बाईपास चौकी मार्ग का प्रयोग करने की सलाह दी है।

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विधानसभा की 300 मीटर परिधि में लागू रहेगी धारा 144

मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। शांति व्यवस्था बनाने और धरने-प्रदर्शन रोकने के लिए विधानसभा के 300 मीटर परिधि में धारा 144 लागू की जाएगी। यह व्यवस्था 19 नवंबर से सत्र समाप्ति पांच दिसंबर तक लागू रहेगी।

रविवार को जिलाधिकारी सोनिका ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, अनशन व अन्य गतिविधियों के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। जिसके दृष्टिगत विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में विधि एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी।

उक्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक, तलवार व अन्य कोई तेज धार वाला हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। न ही कोई ईंट, पत्थर-रोड़ा आदि एकत्र करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति पटाखों एवं बारूद से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क, गली व चौराहे पर नहीं करेगा।

शस्त्र व लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा। उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण देना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे।


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