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चरस तस्करी के आरोपित दोषी करार, 20 वर्ष की कैद का आदेश और दो लाख लगाया जुर्माना

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद का आदेश दिया और दो लाख जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर चार वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

By Sumit KumarEdited By: Published: Sun, 28 Mar 2021 04:08 PM (IST)Updated: Sun, 28 Mar 2021 05:42 PM (IST)
चरस तस्करी के आरोपित दोषी करार, 20 वर्ष की कैद का आदेश और दो लाख लगाया जुर्माना
न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपित को दोषी करार दिया।

जागरण संवाददाता, देहरादून: न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुबीर कुमार की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद का आदेश दिया और दो लाख जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर चार वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज शर्मा ने बताया कि सात जून, 2018 को पटेलनगर कोतवाली के सब इंस्पेक्टर जगत सिंह रात के समय वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। आइएसबीटी चौक पर नार्कोटिक्स सेल के सब इंस्पेक्टर परमेश्वरी दत्त भट्ट टीम के साथ मिले।

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पुलिस ने एक सूचना साझा करते हुए बताया कि एक्टिवा में सवार एक व्यक्ति चरस की तस्करी के लिए चंद्रबनी श्मशान घाट की तरफ जा रहा है। पुलिस टीम चंद्रबनी श्मशान घाट की तरफ गई, जहां एक्टिवा पर सवार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग गया। पुलिस टीम ने कुछ ही दूरी पर स्कूटी चालक को पकड़ लिया। उसकी तलाशी ली तो पास से चार किलो 380 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपित ने अपनी पहचान हरपाल निवासी ग्राम रतूड़ी सेरा, उत्तरकाशी के रूप में बताई। पुलिस ने हरपाल के खिलाफ पटेलनगर कोतवाली में सात जून 2018 को मुकदमा दर्ज किया था। 

स्मैक के साथ एक गिरफ्तार 

डालनवाला कोतवाली पुलिस ने 10.38 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस की ओर से शुक्रवार देर रात आराघर पुलिस चौकी क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने चंदर रोड नई बस्ती पुलिया के पास एक व्यक्ति को शक के आधार रोका और उसकी तलाशी ली। व्यक्ति की जेब से स्मैक बरामद हुई। आरोपित की पहचान गौतम सिंह निवासी रेसकोर्स नई बस्ती के रूप में हुई है। 

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घर में घुसकर की पिटाई, मुकदमा 

घर में घुसकर पिटाई करने के मामले में प्रेमनगर थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डूंगा चौक निवासी महिला ऋतु सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह आरोपित विशाल भारद्वाज के माता-पिता घर पर आकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में आरोपित विशाल कुछ युवकों के साथ आया, जोकि कुल्हाड़ी व अन्य हथियारों से लैस थे। आरोपितों ने छेड़छाड़ करते हुए उनकी पिटाई कर दी। एसओ धनराज बिष्ट ने बताया कि आरोपित विशाल भारद्वाज, उसके माता-पिता व 10-15 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 

सोफा बेच रहे व्यक्ति से ठगे 40 हजार 

ओएलएक्स पर सोफा बेच रहे एक व्यक्ति से महिला ने 40 हजार रुपये की ठगी कर ली। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने पूनम सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नयागांव निवासी भगवान सिंह ने बताया कि 22 फरवरी को उन्होंने ओएलएक्स पर सोफा सेट बेचने के लिए विज्ञापन डाला था। कुछ ही समय बाद एक फोन आया, महिला ने अपना नाम पूनम सैनी बताया। महिला ने सोफे का मोल भाव करते हुए पैसे ट्रांसफर करने के लिए गूगल पे का नंबर मांगा। इसके बाद महिला ने पांच रुपये भेजकर अपने खाते में 40 हजार रुपये डलवा दिए।यह भी पढ़ें- स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, एक व्यक्ति और दो महिलाएं गिरफ्तार

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